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Jharkhand Government: यास तूफान प्रभावितों के लिए केंद्र ने दिए थे 200 करोड़, नुकसान का आकलन नहीं कर सके हैं अधिकारी, लौटानी पड़ सकती है राशि

Jharkhand Government यास तूफान से नुकसान की भारपाई के मद में केंद्र से राज्य को मिले 200 करोड़ रुपये अब वापस लौटाने पड़ सकते हैं। देवघर को छोड़ सभी जिलों की रिपोर्ट मिली कुछ विभागों ने अब तक नुकसान की रिपोर्ट नहीं दी है।

By Kanchan SinghEdited By: Published: Thu, 28 Oct 2021 08:52 AM (IST)Updated: Thu, 28 Oct 2021 08:52 AM (IST)
Jharkhand Government: यास तूफान प्रभावितों के लिए केंद्र ने दिए थे 200 करोड़, नुकसान का आकलन नहीं कर सके हैं अधिकारी, लौटानी पड़ सकती है राशि
यास तूफान से नुकसान की भारपाई के मद में केंद्र से मिले 200 करोड़ रुपये वापस लौटाने पड़ सकते हैं।

रांची, राब्यू। यास तूफान से नुकसान की भारपाई के मद में केंद्र से राज्य को मिले 200 करोड़ रुपये अब वापस लौटाने पड़ सकते हैं। ऐसे में राज्य में हुए नुकसान की भरपाई राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से करने की तैयारी है। एसडीआरएफ सरप्लस फंड होने के चलते यास तूफान मद में मिले 200 करोड़ रुपये की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि, राज्य सरकार ने अब तक केंद्र को अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

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यास तूफान के गुजरे हुए पांच महीने हो गए, लेकिन अब तक नुकसान का आकलन करती हुई रिपोर्ट केंद्र को नहीं भेजी जा सकी। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार करीब 15 करोड़ रुपये की संपत्ति के नुकसान की जानकारी सामने आई है। सभी जिला व विभाग की रिपोर्ट में इस नुकसान की राशि में उतार-चढ़ाव हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार देवघर को छोड़ सभी जिलों ने नुकसान का आकलन करते हुए अपनी रिपोर्ट दे दी है। कुछ विभागों से भी नुकसान संबंधित रिपोर्ट मिल गई है।

इसके बाद भी कई विभाग हैं, जिनकी रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है।  इसी वर्ष 25, 26 व 27 मई को राज्य में यास तूफान आया था, जिससे करीब 100 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई गई थी। इसमें सब्जी की फसल, बिजली, कोयला ढुलाई पर असर के अलावा कच्चे मकान के गिरने की जानकारी दी गई थी। यह भी बताया गया था कि सर्वाधिक नुकसान पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, रांची व जमशेदपुर जिले में हुआ है।

बिना आकलन केंद्र ने पहले ही दे दी थी राशि

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तूफान की समाप्ति के बाद नुकसान का आकलन होने पर उसके अनुरूप केंद्र से राशि मिलती है। इस बार यास तूफान में केंद्र ने बिना किसी प्रक्रिया के ही 200 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिए थे। अब यह निर्देश आया है कि राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) मद से ही नुकसान की भरपाई करें। माना जा रहा है कि केंद्र से भेजी गई राशि (200 करोड़ रुपये) की अब वापसी हो जाएगी।

आपदा राहत की राशि देने का प्रविधान

- प्राथमिक विद्यालय भवन का नुकसान होने पर : प्रति यूनिट डेढ़ लाख रुपये तक।

- उच्च सेकेंडरी, मध्य विद्यालय, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान भवन के नुकसान पर : कवर नहीं होता।

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नुकसान पर : प्रति यूनिट अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक।

- बिजली के खंभे, तार टूटने पर : चार हजार रुपये प्रति खंभा व 50 हजार रुपये प्रति किलोमीटर।

- पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, महिला मंडल, युवा केंद्र व सामुदायिक भवन के नुकसान पर : अधिकतम दो लाख रुपये प्रति यूनिट।

- स्टेट हाइवे, मेजर जिला रोड के नुकसान पर : एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर।

- ग्रामीण सड़क, पुल के क्षतिग्रस्त होने पर : 60 हजार प्रति किलोमीटर।

- पेयजल योजना के नुकसान पर : अधिकतम डेढ़ लाख रुपये प्रति यूनिट।

- सिंचाई योजना के नुकसान पर : अधिकतम डेढ़ लाख रुपये प्रति यूनिट।

ये कवर नहीं होते

- बड़ी सिंचाई योजनाएं, बाढ़ नियंत्रण, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाई टेंशन वितरण योजना, ट्रांसफार्मर व सब स्टेशन, 11 किलोवाट से ऊपर के हाई टेंशन लाइन, राज्य सरकार के भवन जैसे विभागीय, कार्यालय भवन, आवासीय क्वार्टर, धार्मिक भवन, कोर्ट परिसर, प्ले ग्राउंड, फारेस्ट बंगला, नेशनल हाइवे।


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