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अंतिम दिन आइटीआर फाइल करने में व्यस्त दिखे रांची के सीए

रांची शनिवार को शहर के जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनकम टैक्स से संबंधित मामलों पर लोगों की भीड़ रही।

By JagranEdited By: Published: Sun, 01 Sep 2019 03:05 AM (IST)Updated: Sun, 01 Sep 2019 03:05 AM (IST)
अंतिम दिन आइटीआर फाइल करने में व्यस्त दिखे रांची के सीए
अंतिम दिन आइटीआर फाइल करने में व्यस्त दिखे रांची के सीए

जागरण संवाददाता, रांची: शनिवार को शहर के जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनकम टैक्स से संबंधित वकील व टैक्स प्रैक्टिसनर्स अपने क्लाइंट्स के आइटीआर फाइल करने में व्यस्त दिखे। मेन रोड स्थित आयकर भवन में भी इसके लिए विशेष कैंप लगाया गया था। वहीं सीए के दफ्तरों में भी लोगो की भीड़ लगी रही। दरअसल, वेतनभोगी के लिए रिर्टन फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी। इसके बाद रिर्टन भरने वालों को 5 हजार रुपये तक का फाइन भी चुकाना पड़ेगा। आयकर भवन में लगाया था विशेष कैंप

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सभी समय से आइटीआर फाइल कर लें। इसके लिए आयकर विभाग के मेन रोड स्थित कार्यालय के पास विशेष कैंप लगाया था। जहां शनिवार को सुबह से लोगों की भीड़ जुटी थी। 80सी के तहत इन प्रावधानों से बचा सकते हैं इनकम टैक्स

1. ईएलएसएस- इनकम टैक्स कानून के तहत छूट के लिए डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है। जिसे टैक्स में छूट के लिए खरीदा जाता है। साथ ही इसमें निवेश किए गए पैसों में वृद्धि भी होती है। यह स्कीम तीन साल के लॉक इन पीरियड के साथ उपलब्ध है।

2. पीपीएफ: अगर 15 तक के लंबे समय के लिए इनवेस्ट की योजना है। तो इसके लिए पीपीएफ अच्छा विकल्प है। पीपीएफ में एक साल में अधिकतम 70 हजार रुपये जमा करा सकते हैं। इससे मिले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता।

3. ईपीएफ: संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों की सैलरी से प्रति माह प्रॉविडेंट फंड के लिए कटने वाला पैसा भी इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स में छूट का हकदार है।

4. नेशनल पेमेंट सिस्टम: आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत एनपीएस में आप 1.50 लाख रुपये तक का निवेश प्रति वर्ष कर सकते हैं।

5. एनएससी: टैक्स में बचत के साथ अगर सुरक्षित निवेश और निश्चित रिटर्न के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) में निवेश किया जा सकता है। इनकम टैक्स में 80सी के तहत एनएससी में निवेश पर आय से 1 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त की जा सकती है। इनके लिए 30 सितंबर है अंतिम तिथि

वैसी कंपनिया, व्यक्तिगत या अन्य एंटिटी जिनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग अनिवार्य है, उनके लिए इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। वहीं जिन्हें जीएसटी ऑडिट कराना है, उनके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर है।


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