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कोलेबिरा में उपचुनाव की अनुशंसा भेजी चुनाव आयोग को

पारा शिक्षक की हत्या मामले में एनोस एक्का के सजायाफ्ता होने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी।

By Edited By: Published: Wed, 25 Jul 2018 01:41 AM (IST)Updated: Wed, 25 Jul 2018 01:20 PM (IST)
कोलेबिरा में उपचुनाव की अनुशंसा भेजी चुनाव आयोग को
कोलेबिरा में उपचुनाव की अनुशंसा भेजी चुनाव आयोग को

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांग्ते ने कोलेबिरा विधानसभा सीट में उपचुनाव की अनुशंसा भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है। पारा शिक्षक की हत्या मामले में एनोस एक्का के सजायाफ्ता होने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। झारखंड विधानसभा द्वारा एनोस एक्का की सदस्यता खत्म करने तथा विधानसभा सचिवालय द्वारा इसकी सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे जाने के बाद यहां से भी इसकी सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी गई।

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नियम के अनुसार, कोई भी सीट रिक्त होने के छह माह के भीतर वहां चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में होनेवाले विधानसभा चुनावों के साथ झारखंड में कोलेबिरा में भी उपचुनाव हो सकता है। तीन अन्य सदस्यों की जा चुकी है सदस्यता इस विधानसभा कार्यकाल में एनोस एक्का के अलावा तीन अन्य विधायकों की सदस्यता सजायाफ्ता होने के कारण जा चुकी है। इनमें लोहरदगा से आजसू विधायक कमल किशोर भगत, गोमिया से झामुमो के विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो तथा सिल्ली के झामुमो विधायक अमित महतो शामिल हैं। तीनों सीटों पर उपचुनाव हो चुका है।

लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग इधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय अगले साल होनेवाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। इसकी तैयारी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (स्वीप) को लेकर एक्शन प्लान तैयार करने के साथ हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसे लेकर मंगलवार को सभी जिलों के नोडल स्वीप पदाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस कर कई निर्देश दिए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्वीप कार्यक्रम की सफलता पर जोर दिया।

एक सितंबर से होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांग्ते ने नोडल स्वीप पदाधिकारियों को एक सितंबर से शुरू होनेवाले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरा करनेवाले सभी नागरिकों का मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाना है। एक जनवरी 2019 को ही अर्हता तिथि मानते हुए नई मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी मतदाता सूची के आधार पर 2019 में लोकसभा चुनाव होगा।


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