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व्यवसायी राकेश हत्याकाड में चार को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, लातेहार : लातेहार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुकात सहाय की अदालत में मंगलवा

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Jun 2018 04:55 PM (IST)Updated: Tue, 05 Jun 2018 04:55 PM (IST)
व्यवसायी राकेश हत्याकाड में चार को आजीवन कारावास
व्यवसायी राकेश हत्याकाड में चार को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, लातेहार : लातेहार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुकात सहाय की अदालत में मंगलवार को वर्ष 2009 में व्यवसायी राकेश हत्याकाड की सुनवाई की गई। अदालत ने हत्याकाड में चार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की। इसके साथ ही सभी आरोपियों को पाच - पाच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा दी।

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ये हैं हत्याकाड के आरोपी :

हत्याकाड में लातेहार निवासी शोएब अंसारी, रजाउल अंसारी, अनीष अंसारी व जुबेर आलम का नाम शामिल है। वहीं पलामू जिले के सतबरवा निवासी अनीष अंसारी हैं। 29 अगस्त 2009 को सब्जी व्यवसायी मोंगर निवासी राकेश प्रसाद उर्फ डबलू प्रसाद के हत्याकाड में कुल छह अभियुक्त थे। जिसमें अफरोज अंसारी व गुड्डू अंसारी को न्यायालय ने पूर्व में ही इस केस से बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से राची के एपीपी सुधीर बाबू के द्वारा दलील, साक्ष्य आदि प्रस्तुत किया गया।

गौरतलब है कि 2009 में व्यवसायी राकेश की हत्या हुई थी। जिसमें लातेहार निवासी शोएब अंसारी, रजाउल अंसारी, अनीष अंसारी व जुबेर आलम व पलामू जिले के सतबरवा निवासी अनीष अंसारी के नाम शामिल थे। 29 अगस्त 2009 को सब्जी व्यवसायी मोंगर निवासी राकेश प्रसाद उर्फ डबलू प्रसाद के हत्याकाड में कुल छह अभियुक्त थे। जिसमें अफरोज अंसारी व गुड्डू अंसारी को न्यायालय ने पूर्व में ही इस केस से बरी कर दिया था। लातेहार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुकात सहाय की अदालत में मंगलवार को वर्ष 2009 में व्यवसायी राकेश हत्याकाड की सुनवाई की गई। अदालत ने हत्याकाड में चार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की। इसके साथ ही सभी आरोपियों को पाच - पाच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा दी। अभियोजन पक्ष की ओर से राची के एपीपी सुधीर बाबू के द्वारा दलील, साक्ष्य आदि प्रस्तुत किया गया।


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