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झारखंड में शिक्षक नियुक्ति में बीआरपी, सीआरपी को मिलेगा आरक्षण

Jharkhand. सर्व शिक्षा अभियान के तहत पांच साल तक नियमित रूप से सेवा देनेवाले कर्मियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। इन्‍हें पारा शिक्षकों के 50 फीसद कोटे में ही आरक्षण दिया जाएगा।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 27 Jul 2019 10:20 PM (IST)Updated: Sun, 28 Jul 2019 08:05 AM (IST)
झारखंड में शिक्षक नियुक्ति में बीआरपी, सीआरपी को मिलेगा आरक्षण
झारखंड में शिक्षक नियुक्ति में बीआरपी, सीआरपी को मिलेगा आरक्षण

रांची, [नीरज अम्बष्ठ]। सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा अभियान) के तहत कार्यरत प्रशिक्षित प्रखंड साधन सेवियों  (बीआरपी) तथा संकुल साधन सेवियों (सीआरपी) को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण मिलेगा। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति ने इसपर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इन्हें पारा शिक्षकों के लिए निर्धारित 50 फीसद पदों के कोटे में ही आरक्षण मिलेगा।

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राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णय के अनुसार, प्रशिक्षित बीआरपी, सीआरपी, जो शिक्षक नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक अर्हता रखते हैं तथा पांच साल संतोषप्रद व निरंतर सेवा दे चुके हैं, उन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन, यह आरक्षण पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 50 फीसद पदों में से ही दिया जाएगा। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 50 फीसद पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है, जबकि शेष 50 फीसद पदों पर सीधी नियुक्ति होती है जो सभी के लिए खुली होती है।

पास करना होगा टेट, परीक्षा भी देनी होगी

बीआरपी, सीआरपी को भी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण का लाभ लेने के लिए अन्य अभ्यर्थियों की तरह टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) में पास होना होगा। इसके लिए आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षा में भी शामिल होना होगा।

अप्रशिक्षित को डीएलएड कराने से केंद्र का इन्कार

राज्य सरकार ने अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की तरह अप्रशिक्षित बीआरपी, सीआरपी को भी एनआइओएस से डीएलएड का कोर्स कराने का प्रस्ताव दिया था। केंद्र ने इसपर स्वीकृति नहीं दी। बीआरपी, सीआरपी की समस्याओं के निपटारे के लिए गठित कमेटी की अनुशंसा पर केंद्र को दोबारा प्रस्ताव भेजे जाने पर राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में चर्चा हुई, जिसपर सहमति नहीं बनी।

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