बोकारो में SAIL और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की याचिका निष्पादित, हाई कोर्ट ने कहा- कार्रवाई जारी
रांची हाई कोर्ट ने बोकारो में सेल और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की जनहित याचिका का निपटारा कर दिया ...और पढ़ें

अदालत ने कहा- अतिक्रमण हटाने की हो रही कार्रवाई।
HighLights
रांची हाई कोर्ट ने बोकारो अतिक्रमण जनहित याचिका निष्पादित की।
अदालत ने पाया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है।
बोकारो में सेल की 500 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का मामला।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) टाउनशिप और बोकारो शहर के विभिन्न इलाकों में सेल तथा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर निर्णय सुनाया है।
खंडपीठ ने कहा कि उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कई मामलों में बेदखली के आदेश भी पारित किए गए हैं। ऐसे में अधिकारियों की पूरी निष्क्रियता का मामला नहीं माना जा सकता।
इसके बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। अदालत ने कहा कि जनहित याचिका का उद्देश्य अधिकारियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सक्रिय करना है। वर्तमान मामले में अधिकारियों ने अतिक्रमण और आवंटित आवासों में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने की स्थिति से इन्कार नहीं किया है, बल्कि कार्रवाई शुरू करने और उसे जारी रखने की बात कही है।
इन परिस्थितियों में अदालत ने किसी अतिरिक्त निर्देश की आवश्यकता नहीं समझी। याचिकाकर्ता ने अदालत से बोकारो स्टील प्लांट टाउनशिप और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सेल की 500 एकड़ जमीन पर बने लगभग 4,000 कच्चे-पक्के मकानों और खटालों से अनधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई की मांग की गई थी। बताते चलें कि अतिक्रमण के विरुद्ध अधिवक्ता भगवान प्रसाद साहू की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी।
