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बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में बहस पूरी; जानें पूरा मामला

इस मामले में हजारीबाग अदालत ने प्रभुनाथ सिंह सहित तीनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिलहाल तीनों भाई हजारीबाग जेल में बंद है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Mon, 18 Nov 2019 08:23 PM (IST)Updated: Tue, 19 Nov 2019 02:59 PM (IST)
बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में बहस पूरी; जानें पूरा मामला
बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में बहस पूरी; जानें पूरा मामला

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाइयों की अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रभुनाथ सिंह की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब विधायक की पत्नी चांदनी देवी की ओर से बहस की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है।

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दरअसल, हजारीबाग कोर्ट ने अशोक सिंह हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के खिलाफ प्रभुनाथ सिंह की ओर से अपील याचिका दाखिल की गई है।

सुनवाई के दौरान प्रभुनाथ सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह व हेमंत कुमार सिकरवार ने अदालत को बताया गया कि निचली अदालत ने बिना तथ्यों पर गौर किए ही उन्हें सजा सुनाई है। इस मामले में उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। इसके अलावा पीडि़ता ने जिस संजीव कुमार सिंह के कहने पर उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, वह अदालत में अपने बयान से मुकर गया है। प्रभुनाथ सिंह की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब पीडि़ता चांदनी देवी की ओर से अदालत में पक्ष रखा जाएगा।

बता दें कि वर्ष 1995 में मशरख विधायक अशोक सिंह की उस समय बम मारकर हत्या कर दी गई है, जब वे अपने सरकारी आवास पर लोगों के साथ बैठे थे। घटना के बाद उनकी पत्नी चांदनी देवी ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाइयों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले में हजारीबाग अदालत ने प्रभुनाथ सिंह सहित तीनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फिलहाल तीनों भाई हजारीबाग जेल में बंद है।


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