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Hemant Soren Mine Lease Case: सीएम हेमंत सोरेन के लिए मंगलवार अहम दिन... खदान लीज आवंटन मामले में कोर्ट करेगा सुनवाई

Hemant Soren Mine Lease Case सु्प्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 24 मई को हेमंत सोरेन मामले की सुनवाई होने वाली है। ईडी के सीलबंद रिपोर्ट के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। दोनों ही अदालतों में खनन लीज आवंटन और शेल कंपनियों के मामले में सुनवाई होगी।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Mon, 23 May 2022 07:42 PM (IST)Updated: Mon, 23 May 2022 07:42 PM (IST)
Hemant Soren Mine Lease Case: सीएम हेमंत सोरेन के लिए मंगलवार अहम दिन... खदान लीज आवंटन मामले में सुनवाई होगी।

रांची, राज्य ब्यूरो। Hemant Soren Mine Lease Case सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों के शेल कंपनी निवेश करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने ईडी की ओर से सीलबंद रिपोर्ट पेश किए जाने और याचिका की वैधता के खिलाफ एसएलपी दाखिल की है। पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए ईडी को सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं है। अभी तक उक्त याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं की गई है और ईडी ने सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। इस मामले में प्रतिवादियों को सीलबंद रिपोर्ट नहीं दी गई है। जब तक ईडी के दस्तावेज नहीं मिलते तब तक जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को सुनवाई निर्धारित की थी।

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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट

राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में एसएसपी दाखिल करने के बाद प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। उनके अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से दाखिल कैविएट में कहा है कि इस मामले में बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट में सीएम लीज आवंटन और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल कर सीबीआइ और ईडी से जांच कराने का आग्रह किया है।

24 को हाई कोर्ट में भी होनी है सुनवाई

सीएम लीज आवंटन और शेल कंपनियों से जुड़ा मामले में भी झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस मामले में सुबह 11 बजे से सुनवाई होगी। 19 मई को राज्य सरकार ने कहा था कि उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल है। इस पर 20 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। ऐसे में हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 24 मई को निर्धारित कर दी थी।

ईडी ने कहा- सीएम को लीज देने में पूजा सिंघल की महत्वपूर्ण भूमिका

19 मई को सुनवाई के दौरान ईडी ने हाई कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर दिया था। इसमें कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने में निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मनी लाउंड्रिंग से जुड़े मामलों में भी पूजा सिंघल शामिल रही हैं, इसका साक्ष्य भी ईडी को मिला है। ईडी ने कहा है कि जांच के दौरान कुछ शेल कंपनियों की भूमिका भी सामने आई है। ये कंपनियां झारखंड से बाहर की हैं।

सीबीआइ को प्रतिवादी बनाने पर मांगा जवाब

खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले की जांच की मांग वाली याचिका में प्रार्थी अरुण कुमार दुबे ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। प्रार्थी ने इस मामले में अदालत से सीबीआइ को भी प्रतिवादी बनाने का आग्रह किया है। इस पर अदालत ने सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है।


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