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Big Breaking: कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, याचिका ली वापस

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थियों के देखते हुए अखिलेश सिंह को जमानत की सुविधा नहीं मिल सकती है।

By Brajesh MishraEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 05:10 PM (IST)Updated: Mon, 02 Aug 2021 05:13 PM (IST)
हाईकोर्ट ने अखिलेश सिंह को जमानत देने से किया इनकार। फाइल फोटो

रांची,राज्य ब्यूरो।झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थियों के देखते हुए अखिलेश सिंह को जमानत की सुविधा नहीं मिल सकती है। इस पर प्रार्थी अखिलेश सिंह के अधिवक्ता ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अखिलेश सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।अपराध की दुनिया मेंं इस शख्‍स की पहचान दूसरे अपराधियों से बिल्‍कुल अलग है। दावा किया जाता है क‍ि इस अपराधी से जिसने नजर मिलाने की कोशिश की उसकी खैर नहीं रही। यह लंबे समय से सलाखों के पीछे है लेकिन इसका दबादबा लौहनगरी में बरकरार है।

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अखिलेश सिंह की अपराध की दुनिया पर करीबी नजर रखने वाले लोगों की माने तो यह शातिर अपराधी अबतक 17 मामलों में बरी हो चुका है। 32 मामलों में जमानत मिल चुकी है। न्यायालय में उसके खिलाफ करीब 20 आपराधिक मामलों की सुनवाई चल रही है। श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे के घर फायरिंग और अमित राय पर साकची मेंं फायरिंग के दर्ज मामले पहले बरी हो चुका है।

कोर्ट से जेलर हत्याकांड में हो चुकी है सजा

जमशेदपुर में पदस्‍थापित रहे जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या, पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार पर फायरिंग और रवि चौरासिया पर हमला मामले में अखिलेश सिंह को सजा सुनाई जा चुकी है। जनवरी 2006 को जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अखिलेश सिंह की ओर से उच्च न्यायालय में अपील की गई। उसकी मां की तबीयत खराब होने के कारण 2007 में उच्च न्यायालय के आदेश पर पे रोल पर रिहा किया गया था। यह रिहाई कई शर्तों के साथ दी गई लेकिन उसके बाद वह फरार हो गया। फिर पकड़े जाने के बाद 2015 में जमानत पर रिहाई मिली। इसके बाद लंबी फरारी और जमानत शर्त के उल्लघंन के कारण झारखंड उच्च न्यायालय ने 2017 को औपबंधिक जमानत को निरस्त कर दिया था।

फिलहाल जेल में बंद है गैंगस्टर

जमशेदपुर का गैंगस्टर अखिलेश सिंह फिलवक्त जेल में बंद है। अक्टूबर 2017 में गुरुग्राम से गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ कुल 56 आपराधिक मामले जिले में दर्ज थे। उपेंद्र सिंह की हत्या समेत तीन मामले झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। अखिलेश सिंह के अधिकांश गुर्गे जमानत पर रिहा हो चुके हैं। इनमें कन्हैया सिंह, सुधीर दुबे, हरीश सिंह, मनोज सिंह, अजय यादव समेत कई अन्य हैं।

इन मामलों में हो चुका बरी

अमित राय (अब मृत) पर साकची में फायरिंग

श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे के साकची आवास पर फायरिंग

बर्मामाइंस में परमजीत के भाई सत्येंद्र सिंह के ससुराल में फायरिंग में बरी।

रंगदारी के एक अन्य मामले में बरी

अमित राय हत्याकांड

काबरा हत्याकांड और अपहरण मामला

बन्ना गुप्ता के कार्यालय में फायरिंग

मानगो बस स्टैंड में उपेंद्र सिंह (अब मृत) पर फायरिंग

साकची ग्रेजुएट कॉलेज के पास रंजीत सामंता पर फायरिंग


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