BCCI के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी को राहत, हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
BCCI. 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी पर है।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 27 Aug 2019 04:41 PM (IST)Updated: Tue, 27 Aug 2019 08:42 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी को हाई कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने अमिताभ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए दस-दस हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। अमिताभ चौधरी की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान खेलगांव के पास ईवीएम विवाद को लेकर दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक ही मामले में दो प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकती है। साथ ही इससे संबंधित एक मामले में हाई कोर्ट पूर्व में ही इनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा चुका है। इस पर अदालत ने अमिताभ चौधरी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने उन्हें निचली अदालत में दस-दस हजार रुपये का दो निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान खेलगांव के पास ईवीएम विवाद को लेकर दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक ही मामले में दो प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकती है। साथ ही इससे संबंधित एक मामले में हाई कोर्ट पूर्व में ही इनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा चुका है। इस पर अदालत ने अमिताभ चौधरी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने उन्हें निचली अदालत में दस-दस हजार रुपये का दो निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है।
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