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छिन सकता है झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का वोटिंग अधिकार, SC को सौंपी स्‍टेटस रिपोर्ट

बीसीसीआइ की प्रशासकाें की समिति ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य क्रिकेट संघों के संबंध में स्टेट्स रिपोर्ट सौप कर गाइडलाइन का पालन करने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। -झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के द्वारा संविधान में आंशिक संशोधन पर उठाया सवाल

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 31 Oct 2018 12:32 PM (IST)Updated: Wed, 31 Oct 2018 12:32 PM (IST)
छिन सकता है झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का वोटिंग अधिकार, SC को सौंपी स्‍टेटस रिपोर्ट

रांची, जासं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) में नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने सुप्रीम कोर्ट को राज्य संघों की स्टेट्स रिपोर्ट सौंप दी है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) को इस रिपोर्ट में बी ग्रेड में रखा गया है। सीओए ने अपनी रिपोर्ट में जेएससीए के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंजूर बीसीसीआइ के संविधान के प्रतिकूल माना है।

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सीओए ने सर्वोच्च न्यायालय से राज्य संघों को दो सप्ताह का वक्त देने की मांग की है। इस दौरान राज्य संघों ने निर्देशानुसार संविधान में संशोधन किया तो ठीक अन्यथा उनके वोट देने का अधिकार जब्त कर लिया जाए। अगर जेएससीए गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उसके वोटिंग अधिकार छिन सकते हैं।  क्रिकेट में प्रशासनिक सुधारों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के बाद राज्य संघों को अपने संविधान में बदलाव करना था।

सीओए की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्य संगठनों ने निर्देशों का पूरी तरह अनुसरण नहीं किया है। राज्य संघों को इस आधार पर तीन श्रेणी में बांटा गया है। जिसमें ए श्रेणी में वे राज्य संघ हैं जिन्होंने कोई अनुसरण नहीं किया है। ऐसे 7 राज्य हैं। बी श्रेणी में वे 10 राज्य हैं जिन्होंने आंशिक रूप से अनुसरण किया है। सी श्रेणी के राज्यों द्वारा अधिकतर बातों का अनुसरण किया गया है। इनकी संख्या 17 है।

रिपोर्ट में जेएससीए को बी श्रेणी में रखा गया है। ग्रुप ए, ग्र्रुप बी और ग्रुप सी के सभी राज्य संघों को सीओए द्वारा भेजे गए बिंदुओं पर संविधान में संशोधन और कंप्लायंस सर्टिफिकेट सीओए को जमा करने और सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाए। जो भी राज्य संघ ऐसा करने में असमर्थ रहे हों उन्हें बीसीसीआइ की बैठक में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा ।

कौन सा राज्य किस ग्रुप में  : ग्रेड , ए: (जिन्होंने संंविधान में कोई संशोधन नहीं किया) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ग्रेड बी: (जिन्होंने संविधान में आंशिक संशोधन किया) तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, मणिपुर, विदर्भ। ग्रेड सी : (जिन्होंने अधिकतर बातों का अनुसरण किया) आंध्र प्रदेश, असम, बडौदा, मिजोरम, पुडुचेरी, दिल्ली,  हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, केरल, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश।

जेएससीए में इन बिंदुओं पर है आपत्ति : सीओए ने जेएससीए के मैनेजमेंट कमेटी के प्रारूप व संख्या, कूलिंग ऑफ  पीरियड, जेएससीए से बीसीसीआइ में प्रतिनिधि बनने पर डिस्क्वालिफकेशन नहीं होने से जुड़ा प्रस्ताव आदि पर आपत्ति दर्ज की है। 


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