बंधु तिर्की ने बचाव में पेश किए 60 गवाह, अदालत ने कहा लिस्ट छोटी करें
Jharkhand. 27 जनवरी से एक फरवरी के बीच बचाव पक्ष की गवाही होगी। आय से 30 फीसद अधिक संपत्ति अर्जित करने के अलावा नेशनल गेम्स में घोटाले का भी आरोप है।
रांची, जासं। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित मांडर विधायक बंधु तिर्की की ओर से सोमवार को सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में अपने बचाव में 60 गवाहों की लिस्ट सौंपी गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों की लिस्ट छोटी करने को कहा। साथ ही, गवाही के लिए 27 जनवरी से एक फरवरी की तिथि तय की है।
अदालती फैसले के बाद बंधु तिर्की की ओर से दोबारा गवाहों की लिस्ट सौंपी जाएगी। बंधु तिर्की पर आय से 30 फीसद अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बंधु तिर्की पर 34वें राष्ट्रीय खेल में 28.34 करोड़ रुपये घोटाला और पत्थलगड़ी समर्थकों को भड़काने का भी मामला दर्ज है। तीनों मामले में वे इस समय सशर्त जमानत पर हैं।
अदालत के संज्ञान पर दोबारा शुरू हुई थी जांच
बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ ने वर्ष 2010 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद सीबीआइ ने मई 2013 में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इसमें बताया था कि तिर्की के पास आय से अधिक संपत्ति तो है, लेकिन उतनी संपत्ति नहीं कि उनके विरुद्ध सीबीआइ जांच करे। विशेष अदालत ने सीबीआइ की दलील को खारिज कर दिया और मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। बंधु तिर्की पर वर्ष 2005 से 2009 तक मंत्री रहने के दौरान 30 फीसद आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है।