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झारखंड में E Cigarette पर सख्‍ती से लागू होगा प्रतिबंध, स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने केंद्र को दिया भरोसा

Ban on E Cigarette. केंद्र ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर ई-सिगरेट की रोकथाम को लेकर निर्देश दिया है। राज्य में मार्च से ही लागू है ई-सिगरेट पर प्रतिबंध।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 23 Sep 2019 08:25 PM (IST)Updated: Mon, 23 Sep 2019 08:25 PM (IST)
झारखंड में E Cigarette पर सख्‍ती से लागू होगा प्रतिबंध, स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने केंद्र को दिया भरोसा

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में ई-सिगरेट पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराया जाएगा। राज्य सरकार ने केंद्र को इसका आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन मिलकर इसकी रोकथाम की कवायद करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ई-सिगरेट पर रोकथाम को लेकर राज्यों के साथ की गई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी तथा महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय पीआरके नायडू ने इसे लेकर आश्वासन दिया।

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इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने ई सिगरेट की ऑनलाइन डिलेवरी सिस्टम पर रोक लगाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि इस माध्यम से सिगरेट सीधे ग्राहकों के पास पहुंच रही है। इससे उत्पाद और उपभोक्ता के बीच कोई चेक प्वायंट नहीं रहता, जिससे पकड़ में नहीं आता। डिलेवरी प्वायंट पर ही रोकथाम की व्यवस्था से इस पर प्रतिबंध लग सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सुझाव पर अमल का भरोसा दिया। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से पूरे देश में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है।

हालांकि झारखंड सरकार ने केंद्र के सुझाव पर इसे मार्च से ही प्रतिबंधित कर दिया है। इधर, वीडियो कान्फ्रेंसिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पदाधिकारियों ने ई-सिगरेट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए स्कूल, कॉलेजों पर फोकस करने का निर्देश राज्य के पदाधिकारियों को दिया। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षकों को भी सहभागी बनाते हुए कक्षा 10वीं से 12वीं तक बच्चों पर खास नजर रखने का सुझाव दिया। साथ ही पान, गुटखा दुकानों पर भी निगरानी रखने और निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि ई सिगरेट कलम, पेंसिल सहित अन्य ऐसे उत्पादों के आकार में बन रहे हैं जिन पर शक नहीं होता है। महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय ने कहा कि वे शीघ्र ही सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर इसकी रोकथाम के उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी थानों को अपने-अपने क्षेत्र में ई सिगरेट की बिक्री, भंडारण, सेवन आदि पर चौकसी बरतने के निर्देश दिए जाएंगे।

क्या है सजा का प्रावधान

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के आदेश का पहली बार उल्लंघन करनेवालों पर एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक साल तक की अधिकतम कैद या दोनों का प्रावधान किया गया है। दूसरी बार में पांच लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल या दोनों का प्रावधान है।

क्या है ई-सिगरेट

ई-सिगरेट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इन्हेलर है, जिसमें निकोटिन और अन्य केमिकल युक्त द्रव्य भरा जाता है। ये इन्हेलर बैट्री की ऊर्जा से इस द्रव्य को भाप में बदल देता है जिससे पीने वाले को सिगरेट पीने जैसा एहसास होता है। लेकिन ई-सिगरेट में जिस द्रव्य को भरा जाता है वो कई बार निकोटिन होता है और कई बार उससे भी ज्यादा खतरनाक केमिकल होता है। इसका सेवन जितना आसान है, उतना ही अधिक यह नुकसानदायक भी है।


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