निजी इंटर कॉलेजों में शिक्षक नियुक्ति के लिए बीएड अनिवार्य Ranchi News
Jharkhand. 15 वर्ष तक सेवा दे चुके शिक्षकों को प्रशिक्षण से छूट। राज्य सरकार गठित कर रही नियुक्ति नियमावली। शिक्षक के लिए स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50 फीसद अंक अनिवार्य।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य के निजी (प्रस्वीकृति प्राप्त) इंटर कॉलेजों में शिक्षक (व्याख्याता) नियुक्ति के लिए बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही शिक्षक नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50 फीसद अंक भी अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को इसमें छूट देते हुए उनके लिए यह अनिवार्य अंक 45 फीसद निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार प्रस्वीकृत इंटर कॉलेज शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति नियमावली-2020 गठित कर रही है जिसमें यह प्रावधान किया गया है।
पहली बार गठित हो रही इस नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। प्रस्तावित नियुक्ति नियमावली के प्रारूप में इसे लागू होने की तिथि तक 15 वर्ष की सेवा पूर्व कर चुके अप्रशिक्षित शिक्षकों को बीएड के प्रशिक्षण की बाध्यता से छूट देने की बात कही गई है। साथ ही इंटर कॉलेजों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों आवश्यक पदों तथा उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है।
इसके तहत प्राचार्य नियुक्ति के लिए द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर के अलावा डिग्री कॉलेज में सात वर्ष अथवा इंटर कॉलेज में 12 वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा। सभी पदों पर नियुक्ति कॉलेज की शासी निकाय द्वारा विज्ञापन के प्रारूप पर जैक से अनुमोदन लेकर किया जाएगा। शासी निकाय ही तय करेगी कि शिक्षकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर होगी या फिर दोनों आधार पर।
नियुक्ति में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व अनुभव के आधार पर अधिकतम 60 अंक तथा साक्षात्कार में 40 अंक देय होंगे। साक्षात्कार बोर्ड में संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा नामित एक पदाधिकारी, जैक द्वारा नामित एक-एक विषय विशेषज्ञ तथा शासी निकाय द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे जिनमें एक एससी, एसटी तथा महिला का होना अनिवार्य होगा।
ये पद होंगे इंटर कॉलेजों में
शिक्षकों के पद : प्राचार्य, व्याख्याता, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, पुस्तकाध्यक्ष, कंप्यूटर अनुदेशक।
शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद : प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला वाहक, प्रधान लिपिक, लिपिक सह टंकक, लेखापाल, रोकड़पाल, आदेशपाल तथा स्वीपर।
नियमावली की अन्य महत्वपूर्ण बातें
- शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होगी।
- शिक्षक नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 42 वर्ष, सामान्य व पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 43 वर्ष तथा एससी, एसटी के लिए 45 वर्ष होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को इसमें पांच-पांच वर्ष की छूट दी गई है।
- प्राचार्य पद पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष होगी।
- नियुक्ति में झारखंड सरकार के आरक्षण नियमों को लागू किया जाएगा।