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चारा घोटालाः लालू के करीबी भोला यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

चारा घोटाले में अदालत ने लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव के खिलाफ गैरजमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Thu, 19 Apr 2018 01:32 PM (IST)Updated: Thu, 19 Apr 2018 05:56 PM (IST)
चारा घोटालाः लालू के करीबी भोला यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
चारा घोटालाः लालू के करीबी भोला यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

जागरण संवाददाता, रांची। चारा घोटाले में कोर्ट ने बिहार के बहादुरपुर विधानसभा के विधायक भोला यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने आज भोला यादव के खिलाफ गैरजमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इससे पहले चार अप्रैल को भोला के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया था। उन्हें 19 अप्रैल को अदालत में हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया गया था। वे अदालत में हाजिर नहीं हुए। न तो कोई रिप्लाई दिया और न ही उपरी अदालत का कोई स्टे आडर अदालत में दाखिल किया, जबकि सीबीआइ की ओर से अदालत में बताया गया अदालत दृआरा जारी नोटिस का तामिला करा दिया गया है।

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अदालत ने भोला यादव के उस बयान पर संज्ञान लेते हुए नोटिस दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर' लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था। साथ ही, जारी नोटिस का तामिला कराने के लिए सीबीआइ को निर्देश दिया गया है। सीबीआइ ने नोटिस का तामिला कराए जाने संबंधित सूचना अदालत को दे दी है।

भोला यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी व विश्वासपात्र माने जाते हैं। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले से लालू प्रसाद को 24 मार्च को अलग-अलग दो धाराओं में अदालत ने 14 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त लालू प्रसाद रिम्स में भर्ती थे।

उल्लेखनीय है कि 28 मार्च को रिम्स से एम्स जाने के दिन भोला यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा था कि कोर्ट ने कई आब्जर्वेशन मनगढंत गढ़े हैं। दुर्भावनाग्रस्त होकर फैसला दिया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं टिकेगा। भोला यादव द्वारा मीडिया में दिए बयान पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने अवमानना नोटिस जारी किया था। 


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