CBSE स्कूलों में बहाल करने होंगे विशेष शिक्षक, प्रबंधन पर कसेगा शिकंजा
आदेश में कहा गया है कि दिव्यांगता के कारण किसी भी बच्चे को नामांकन से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर विद्यालय की मान्यता तक रद की जा सकती है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। सीबीएसई द्वारा जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए निःशक्तता आयुक्त ने संबंधित विद्यालयों को तीन महीने के अंदर बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों के माध्यम से निःशक्तता आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है।
आदेश में बोर्ड के दिशानिर्देशों की ओर स्कूल प्रबंधन व प्राचार्य का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा, आवश्यक सहयोग देने तथा बाधामुक्त वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है। दिव्यांगता के कारण किसी भी बच्चे को नामांकन से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर विद्यालय की मान्यता तक रद की जा सकती है।
सीबीएसई के दिशानिर्देश का अनुपालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई
बताते चलें कि सीबीएसई द्वारा जारी गाईडलाइन में 2020 तक सभी विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही दिव्यांगों के लिए प्रभावी एक्ट के मुताबिक शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले नामांकन में दिव्यांग बच्चों को चार फीसद आरक्षण देने की बात कही है। विद्यालयों में सांकेतिक भाषा के जानकार तथा ऐसे बच्चों के पठन-पाठन पर विशेष फोकस करने का निर्देश शामिल है।