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लॉकडाउन में झारखंड के अधिवक्ताओं को मिलेगी 5-5 हजार रुपये की आर्थिक मदद

Jharkhand Lockdown. झारखंड एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी ने निर्णय लिया है। कमेटी के पास सात करोड़ रुपये उपलब्ध है। इसके अलावा 25 लाख रुपए पेंशन और अन्य मद में दिए जाएंगे।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sun, 03 May 2020 10:15 AM (IST)Updated: Sun, 03 May 2020 10:15 AM (IST)
लॉकडाउन में झारखंड के अधिवक्ताओं को मिलेगी 5-5 हजार रुपये की आर्थिक मदद
लॉकडाउन में झारखंड के अधिवक्ताओं को मिलेगी 5-5 हजार रुपये की आर्थिक मदद

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी ने राज्य के जरूरतमंद अधिवक्ताओं को पांच-पांच हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। यह सहायता उन्हीं अधिवक्ताओं को मिलेगी, जो अदालतों में नियमित प्रैक्टिस करते हैं। हाई कोर्ट के आदेश और कोष की समीक्षा के बाद कमेटी ने संबंधित प्रस्ताव झारखंड बार काउंसिल को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के पास करीब सात करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इनमें से 3.25 करोड़ रुपये वकीलों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को देने के लिए सुरक्षित है।

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इसके अलावा 25 लाख रुपए पेंशन और अन्य मद में दिए जाएंगे। शेष राशि से जरूरतमंद अधिवक्ताओं की सहायता की जाएगी। ट्रस्टी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष महाधिवक्ता राजीव रंजन ने की। इसमें झारखंड बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण और कमेटी के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। बता दें कि लॉकडाउन में जरूरतमंद वकीलों के लिए आर्थिक मदद की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने ट्रस्टी कमेटी को बैठक कर इसपर निर्णय लेने को कहा था।


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