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रिम्‍स में 79 पदों का सृजन, शहरी गरीबों के लिए 8 मंजिली इमारतें; पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले

Jharkhand Cabinet की बैठक में कुल 15 प्रस्‍तावों काे स्‍वीकृति प्रदान की गई। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 14 Sep 2019 08:33 PM (IST)Updated: Sat, 14 Sep 2019 08:33 PM (IST)
रिम्‍स में 79 पदों का सृजन, शहरी गरीबों के लिए 8 मंजिली इमारतें; पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले
रिम्‍स में 79 पदों का सृजन, शहरी गरीबों के लिए 8 मंजिली इमारतें; पढ़ें झारखंड कैबिनेट के फैसले

रांची, राज्य ब्यूरो। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बननेवाले फ्लैट अब बहुमंजिली इमारतों की श्रेणी में आएंगे। पूर्व में इनके लिए अधिकतम जी प्लस 3 अपार्टमेंट स्वीकृत थे जिसमें संशोधन कर जी प्लस 6 और जी प्लस 8 फ्लोर के अपार्टमेंट को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने इसके साथ ही कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। रिम्स में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कवायद में जुटी सरकार के लिए शिक्षकों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य था।

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इसी के तहत विभिन्न विभागों में ट्यूटर और सीनियर रेसिडेंट की संख्या बढ़ाई जा रही है। इससे सरकार पर 7.21 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी अगले तीन वर्षों में राज्य सरकार सौ करोड़ रुपये खर्च करेगी। चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की राशि 35 करोड़ रुपये होगी। सरकार राज्य योजना अंतर्गत त्रिवर्षीय जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में सरकार कुल राशि 100 करोड़ देगी। योजना के तहत एक हेक्टेयर में जैविक खेती करने पर किसान को 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए योजना की प्रवृत होने की तिथि 1 दिसंबर 2004 के प्रभाव से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकार अधिनियम के आलोक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) विस्तारित एवं अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
  • एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड पटना के अंतर्गत झारखंड प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए अदर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई।

दिउरी को भी सम्मान राशि

मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, परगनैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, नायकी गड़ैत, मूलरैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं दावेदार की तरह पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण दिउरी (पुजारी) को सम्मान राशि देने की स्वीकृति दी गई।

डॉक्टर और अभियंता बर्खास्त

लंबे समय से सेवा से लापता डॉ. रोशन प्रवीण खलखो, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोलेबिरा, सिमडेगा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। इसी तरह तत्कालीन सहायक अभियंता अशोक कुमार (लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद) मेदनीनगर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

  • खूंटी न्याय मंडल में 02 आशुलिपिक के स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में  एनआरडीडब्लूडी अंतर्गत मेदनीनगर जिला के पूर्वडीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन रुपए 2.51 करोड़ रुपये मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी के स्थाई सचिवालय की स्थापना के लिए सहायक के 01 (एक) अराजपत्रित पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड भूमिगत जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन नियमावली, 2018 एवं भूमि के उपयोग के अधिकार के अन्य अधिनियमों/नियमावलियों के तहत सरकारी भूमि के उपयोग के लिए दर का निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। अब परीक्षा के आधार पर ही मिलेगी प्रोन्नति।

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