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वाहन चालकों पर तकनीक की पैनी नजर, 26 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित Ranchi News

Jharkhand. ट्रैफिक एसपी ने लाइसेंस सस्पेंड करने से संबंधित 26 मामले जिला परिवहन विभाग को भेजा है। जबकि इनमें से मात्र नौ मामले रांची जिले से संबंधित हैं।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Fri, 14 Jun 2019 04:27 PM (IST)Updated: Fri, 14 Jun 2019 06:23 PM (IST)
वाहन चालकों पर तकनीक की पैनी नजर, 26 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित Ranchi News
वाहन चालकों पर तकनीक की पैनी नजर, 26 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित Ranchi News

रांची, जासं। ट्रैफिक एसपी ने लाइसेंस सस्पेंड करने से संबंधित 26 मामले जिला परिवहन विभाग को भेजा है। जबकि इनमें से मात्र नौ मामले रांची जिले से संबंधित हैं। आंकड़े यह बताने के लिए काफी हैं कि सिग्नल तोडऩे वालों पर सख्त कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। सिर्फ यही नहीं, रांची जिले से संबंधित नौ ड्राइविंग लाइसेंस में दो ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर भी गलत बताए गए हैं। शेष 17 ड्राइविंग लाइसेंस दूसरे जिलों से संबंधित हैं।

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ट्रैफिक पुलिस एक जनवरी से आरएलवीडी व एएनपीआर कैमरे के माध्यम से ट्रैफिक सिग्नल तोडऩे वालों की मॉनिटरिंग कर रही है। 60 हजार से अधिक ई-चालान ट्रैफिक सिग्नल तोडऩे वालों को भेजा जा चुका है। प्रतिदिन संबंधित वाहन चालक जुर्माना की राशि का भुगतान भी कर रहे हैं। इनमें से कई वाहन चालक ऐसे भी हैं जो कई बार ट्रैफिक सिग्नल तोडऩे के मामले में पकड़े जा चुके हैं।

पूर्व में ट्रैफिक एसपी ने ही यह घोषणा की थी कि तीन बार लगातार ट्रैफिक सिग्नल तोडऩे के मामले में संबंधित वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड किया जाएगा, जबकि पांच बार से अधिक सिग्नल तोडऩे पर संबंधित वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद किया जाएगा। इस कार्रवाई के लिए जिला परिवहन विभाग को ड्राइविंग लाइसेंस व ई-चालान से संबंधित दस्तावेज भेजे जाएंगे।

चौथी बार नियम तोडऩे पर ऑटो चालकों पर भी दर्ज होगा केस

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की श्रेणी में अब ऑटो व ई-रिक्शा चालक भी निशाने पर हैं। ट्रैफिक एसपी के आदेशानुसार अवैध तरीके से बिना परमिट चल रहे ऑटो व ई-रिक्शा चौथी बार नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो संबंधित चालक पर केस दर्ज होगा। ट्रैफिक पुलिस उन पर लोकबाधा या पब्लिक न्यूसेंस करने से जुड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराएगी।

ऐसे मामलों में एक वर्ष का कारावास व जुर्माना का प्रावधान है। ट्रैफिक एसपी के अनुसार बिना परमिट पकड़े गए ई-रिक्शा व डीजल ऑटो को जब्त कर संबंधित ट्रैफिक थाने में रखा जाएगा। पंद्रह दिनों के अंदर वाहन चालक रिलीज ऑर्डर नहीं लाएंगे तो ट्रैफिक डीएसपी संबंधित वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए यातायात न्यायालय को अभियोजन चलाने का प्रतिवेदन देंगे।

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