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Jharkhand High Court: डेंटिस्ट नियुक्ति में जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई

Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट में डेंटिस्ट नियुक्ति में जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उन्होंने सही प्रोफार्मा में जाति प्रमाण पत्र जेपीएससी को जमा किया था। लेकिन आयोग ने उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया।

By Kanchan SinghEdited By: Published: Wed, 27 Oct 2021 03:31 PM (IST)Updated: Wed, 27 Oct 2021 03:31 PM (IST)
Jharkhand High Court: डेंटिस्ट नियुक्ति में जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट में डेंटिस्ट नियुक्ति में जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

रांची, जासं। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में डेंटिस्ट नियुक्ति में जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उन्होंने सही प्रोफार्मा में जाति प्रमाण पत्र जेपीएससी को जमा किया था। लेकिन आयोग ने उनको आरक्षण का लाभ नहीं देते हुए सामान्य कैटेगरी में रखा है।

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इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की ओर से दिया गया जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं था। इसलिए उनको सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद अदालत ने माना कि विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ही जाति प्रमाण पत्र का स्वरूप होना चाहिए। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि पूर्व में डा श्वेता कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रार्थी ने अपील दाखिल की थी।


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