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Jharkhand Lockdown Guidelines: झारखंड में लॉकडाउन शुरू... इन नियमों को जरूर जानें

Jharkhand Lockdown AGAIN झारखंड में आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन प्रभावी हो गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे राज्‍य में गुरुवार 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 21 Apr 2021 11:35 PM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 06:08 AM (IST)
Jharkhand Lockdown Guidelines: झारखंड में लॉकडाउन शुरू... इन नियमों को जरूर जानें
Jharkhand Lockdown AGAIN: झारखंड में 22 अप्रैल सुबह छह बजे से 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लगा है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Lockdown AGAIN कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में गुरुवार 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है और सभी को इसका अनुपालन करने को कहा है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी और ऐसे व्यवसायों को भी जारी रखने का निर्देश दिया गया है जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। हालांकि आम लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया गया है।

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लॉकडाउन की अवधि में कोई घर से बाहर निकलता है तो उसे ठोस वजह बतानी होगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण भी दिखाना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को आला अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं तमाम बंदिशों की घोषणा की। आपदा प्रबंधन विभाग से इस संदर्भ में आदेश देर रात जारी कर दिया गया है।

झारखंड सरकार का लॉकडाउन : स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह

  • 22 की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन
  • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्चस्तरीय बैठक के बाद जारी किया आदेश
  • बेवजह घर से बाहर निकलने पर रोक, आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी
  • बाहर निकलने का स्पष्ट कारण हो तभी घर के बाहर निकल सकते लोग
  • प्रदेश में निषेधाज्ञा लागू, एक जगह पांच से अधिक लोग मिले तो कार्रवाई

कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन

लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सामग्री (राशन, दवा, दूध, सब्जी) की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार व निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में चल रही योजनाएं, कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल तो खुलेंगे, लेकिन वहां श्रद्धालुओं के प्रवेश की सीमा निर्धारित होगी। कोई भी व्यक्ति बेवजह घर से नहीं निकलेगा। उसे अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलना है।

आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकलने के लिए प्रमाणपत्र भी मांगे जा सकते हैं। मसलन, दवा लाने के नाम पर निकले तो डॉक्टर का पर्चा दिखाना होगा। पूरे प्रदेश में निषेधाज्ञा लगाने की तैयारी है जिसके बाद एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होटल से घरों तक खाने की होम डिलीवरी होगी।

राज्य में पशु चारा की ढुलाई और आवागमन पर रोक नहीं रहेगा। सब्जी बाजार और गल्ले की दुकानों पर किसी सूरत में अधिक भीड़ नहीं लगने पाए। राज्य में फल-फूल, दूध और सब्जियां बिकती रहेंगी। प्रदेश के उद्योग-धंधे और इससे संबंधित सहयोगी इकाइयों पर फिलहाल रोक नहीं है। औद्योगिक घराने शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन का प्रबंध करेंगे। एक बार फिर गिफ्ट और कपड़ा की दुकानें, सिनेमा हॉल आदि बंद कर दिए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज फिलहाल सामान्य तरीके से चलता रहेगा।

लॉकडाउन के दौरान ये खुले रहेंगे

  • दवा दुकानें, स्वास्थ्य सुविधाओं और उपकरणों की दुकानें
  • सरकारी राशन दुकान
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी एवं सीएनजी आउटलेट
  • गल्ले की दुकान, होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा
  • फल, सब्जियों, दूध एवं पशुचारा की थोक एवं खुदरा दुकानें
  • सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकानें, मिठाई दुकान सहित
  • होटल एवं रेस्टूरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे, बैठकर भोजन पर पाबंदी
  • नेशनल इाइवे और स्टेट हाइवे के ढाबा खुले रहेंगे
  • सामग्रियों के परिवहन पर कोई रोक नहीं
  • सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां जारी रहेंगी
  • औद्याेगिक एवं खनन गतिविधियां जारी रहेंगी
  • मनरेगा समेत सभी निर्माण उद्योग कार्यरत रहेंगे
  • निर्माण सामग्रियों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी
  • ई-कामर्स को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है
  • शराब की दुकानें खुली रहेंगी
  • वाहन मरम्मत की दुकानें चलती रहेंगे
  • कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस को खुला रखना है
  • भारत सरकार के कार्यालय खुले रहेंगे
  • बैंक, एटीएम और सभी आर्थिक संस्थान
  • राज्य सरकार के कार्यालयों से लेकर बीडीओ, सीओ और पंचायतों तक के कार्यालय
  • प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  • कुरियर सेवाएं
  • सुरक्षा सेवाएं
  • टेलीकॉम से संबंधित सेवाएं
  • और कोई दुकान जिसे खुला रखना उपायुक्त को सही लगे

शादी-ब्याह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 30 को अनुमति

राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर पूजा करने की अनुमति दी है लेकिन बाहरी आगंतुकों पर रोक रहेगी। सभी प्रकार के इनडोर एवं आउटडोर कार्यक्रमों में पांच से अधिक लोग नहीं जुटेंगे लेकिन शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 30 लोगों को अनुमति होगी। सभी प्रकार की धार्मिक और सामाजिक प्रदर्शनी पर रोक लगा दी गई है।

स्कूल-कॉलेज, मेला और मॉल बंद रहेंगे, कई और पाबंदियां

राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के पूर्व के निर्देश पर मुहर लगाते हुए इसमें कई और बातों को भी जोड़ा है। सभी स्कूल, कॉलेजों के साथ-साथ आइटीआइ, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। छात्रों को डिजिटल कंटेंट के माध्यम से शिक्षण पर रोक नहीं रहेगी।

लॉकडाउन की इन बड़ी पाबंदियों को जानें

  1. झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित परीक्षाएं
  2. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन खाद्यान्न की होम डिलिवरी होगी।
  3. सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पर रोक
  4. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे
  5. सभी स्टेडियम और जिम, स्वीमिंग पूल एवं पार्क बंद रहेंगे
  6. विवाह एवं अंतिम संस्कार के अलावा किसी कार्यक्रम के लिए बैंक्वेट हाॅल के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी।
  7. हवाई एवं रेल यात्रा के लिए पहचान पत्र एवं यात्रा संबंधी डाक्यूमेंट रखना अनिवार्य होगा।
  8. मास्क और फेस कवर के बगैर किसी सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा अथवा किसी दुकान में प्रवेश पर रोक रहेगी।

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