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कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों के फीस लेने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Private School Fee Issue Jharkhand News झारखंड अनऐडेड निजी स्कूल एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि अभिभावक स्कूल फीस नहीं दे रहे हैं। इसके कारण स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 02:57 PM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 07:52 PM (IST)
झारखंड अनऐडेड निजी स्कूल एसोसिएशन की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Private School Fee Issue Jharkhand News झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को राज्य के निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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गुरुवार को सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार ने जून 2020 में एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। बस फीस समेत कई अन्य फीस पर रोक है। सरकार के आदेश में फीस नहीं देने पर छात्र को स्कूल से नहीं निकालने और ऑनलाइन क्लास में शामिल करने से मना नहीं करने की भी बात कही गई है।

इसके चलते कई अभिभावक स्कूल फीस जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। फीस नहीं मिलने से शिक्षक व कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान अदालत को स्कूल फीस को लेकर हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया।

कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए स्कूलों को सभी तरह के बकाया फीस अप्रैल से लेकर अगस्त तक किस्तों में लेने की छूट प्रदान की है। लेकिन, अदालत ने यह भी कहा है कि फीस नहीं देने पर किसी छात्र को स्कूल से नहीं निकालना है। इसके बाद अदालत ने सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।


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