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अब सड़क किनारे फास्‍ट फूड का मजा लेना होगा मुश्किल, बंद होने वाली हैं डेढ़ सौ फूड वैन

Fast Food Van in Ranchi रांची नगर निगम सर्वे कर कंडम वाहनों में चलाई जा रही फूड वैन की सूची बना रहा है। लाइसेंस जारी करने की नगर निगम की शर्त है कि वैन के कागजात दुरुस्त होने चाहिए।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 22 Feb 2021 06:34 PM (IST)Updated: Mon, 22 Feb 2021 06:42 PM (IST)
अब सड़क किनारे फास्‍ट फूड का मजा लेना होगा मुश्किल, बंद होने वाली हैं डेढ़ सौ फूड वैन
रांची नगर निगम कंडम वाहनों में चलाए जा रहे फूड वाहनों की सूची बना रहा है।

रांची, [मुजतबा हैदर रिजवी]। Fast Food Van in Ranchi सड़क किनारे फास्‍ट फूड का मजा लेना मुश्किल होने वाला है। राजधानी रांची में सड़क किनारे जगह-जगह कंडम वाहन में लगाई जा रही फूड वैन अब बंद कर दी जाएंगी। नगर निगम कंडम फूड वैन की सूची तैयार कर रहा है। इसके लिए पांच कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है। सर्वे शुरू कर दिया है। कंडम वाहन होने और दस्तावेज नहीं होने की वजह से इन फूड वैन को लाइसेंस नहीं मिलेगा। सूची तैयार करने के बाद नगर निगम सड़क किनारे से फूड वैन को हटाने का अभियान शुरू करेगा।

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राजधानी रांची में तकरीबन 550‌ फूड वैन लगाई जा रही हैं। शाम होते ही फूड वैन का कारोबार शुरू जाता है। शहर के सभी फूड‌ वैन मालिक नगर निगम से लाइसेंस लेने के लिए आगे नहीं आए हैं। नगर निगम का आकलन है कि इनमें से तकरीबन डेढ़ सौ फूड वैन कंडम वाहनों में लगाए जा रहे हैं। लाइसेंस जारी करने की नगर निगम की शर्त है कि वैन के कागजात दुरुस्त होने चाहिए। इसका टैक्स अदा होना चाहिए। लेकिन कंडम वाहन के टैक्स अदा नहीं किए गए हैं।

वाहन भी कंडम होने की वजह से इन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। ऐसे में इन फूड वैन को बंद कराया जाएगा। इसे लेकर नगर निगम ने रणनीति तैयार कर ली है। 5 कर्मचारियों की एक टीम बनाकर कंडम फूड वैन का सर्वे कराया जा रहा है। इन्हें चिन्हित किया जा रहा है। किस इलाके में कितनी फूड वैन हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद नगर आयुक्त के सामने इसे पेश किया जाएगा और इसके बाद कंडम वाहनों को सड़क किनारे से हटाने का अभियान चलाया जाएगा।

फूड वैन से वसूला जाएगा जुर्माना

नगर निगम के द्वारा फूड वैन बंद कराने के अभियान के बाद भी अगर कोई संचालक कंडम फूड वैन में कारोबार करता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना 25 हजार रुपये तक होगा।

सड़क पर अगर चौड़ा फुटपाथ है तभी मिलेगा लाइसेंस

नगर निगम ने फूड वैन को लाइसेंस देने के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। इनमें सबसे अहम शर्त यह है कि फूड वैन सड़क किनारे वहां होनी चाहिए, जहां काफी चौड़ा फुटपाथ हो। सड़क से सटकर लगने वाली फूड वैन को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसे अतिक्रमण मानते हुए हटाया जाएगा और कार्रवाई होगी। लाइसेंस जारी करने के पहले नगर निगम के कर्मचारी फूड वैन स्थल निरीक्षण करते हैं।

अब तक 22 फूड वैन मालिकों ने ही लिया लाइसेंस

शहर के 50 फूड वैन संचालकों ने नगर निगम में लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। उनके कागजों की जांच की जा रही है। स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। अब तक 22 संचालकों को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। राजधानी में तकरीबन 550 फूड वैन संचालित हो रही हैं।

'संचालकों से अपील है कि वह बिना लाइसेंस के फूड वैन संचालित ना करें। लाइसेंस जरूर लें। लोग आवेदन करें। उन्हें आसानी से लाइसेंस जारी किया जाएगा।' -कुंवर सिंह पाहन, उप नगर आयुक्त, रांची नगर निगम।


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