20 दिन बचे हैं शेष, होल्डिंग टैक्स का करें भुगतान
वित्तीय वर्ष 2018-19 के समाप्त होने में मात्र 20 दिन शेष बचे हैं। 31 मार्च के पहले टैक्स का पेमेंट कर दें।
जागरण संवाददाता, रांची : वित्तीय वर्ष 2018-19 के समाप्त होने में मात्र 20 दिन शेष बचे हैं। 31 मार्च के बाद इस वित्तीय वर्ष के बकाए होल्डिंग टैक्स भुगतान करने पर आपको निर्धारित जुर्माना की राशि के साथ बकाए होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना होगा। रांची नगर निगम की ओर से सभी भवन मालिकों को अंतिम तिमाही का डिमांड भेजा जा चुका है। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि अब 1.78 लाख भवन होल्डिंग टैक्स के दायरे में आ चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स से प्राप्त होने वाले राजस्व का लक्ष्य 44 करोड़ निर्धारित किया था। अब तक 42 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है।
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ऑनलाइन भुगतान में हो रही परेशानी
होल्डिंग टैक्स की भुगतान करने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध है। लेकिन अधिकांश भवन मालिक होल्डिंग टैक्स के ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया में फंस रहे हैं। खासकर डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की प्रक्रिया में काफी परेशानी हो रही है। लगातार दो वर्षो से ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलता को लेकर शिकायतें की जा रही हैं। फिर भी नगर निगम के अधिकारी इस समस्या का समाधान नहीं करा रहे हैं।
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इन जगहों पर है होल्डिंग टैक्स भुगतान करने की सुविधा
रांची नगर निगम स्थित जन सुविधा केंद्र में, डोरंडा स्थित रांची नगर निगम के अंचल कार्यालय स्थित जन सुविधा केंद्र में, सहजानंद चौक स्थित मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में। इसके अलावा आप अपने-अपने वार्ड के टैक्स कलेक्टर्स के माध्यम से भी होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
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आइसीआइसीआइ बैंक में है ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
आइसीआइसीआइ बैंक के 13 शाखाओं में होल्डिंग टैक्स के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध हैं। यदि सबंधित भवन मालिक एक वर्ष के होल्डिंग टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो उन्हें 10 फीसद छूट दी जाएगी।
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फोकस :
- होल्डिंग टैक्स में संभावित त्रुटियों के समाधान को लेकर जिन भवन मालिकों ने नगर निगम में लिखित आवेदन दिया है, उन्हें भी वित्तीय वर्ष 2018-19 के बकाए होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना होगा। संबंधित शिकायतों में सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी वित्तीय वर्ष से उन्हें एडजस्टमेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- वैसे भवन मालिक जिन्होंने अपने भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना निर्माण करने का दावा किया है, उन्हें भी वित्तीय वर्ष 2018-19 के होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना होगा। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी वित्तीय वर्ष से उन्हें 1.5 गुणा होल्डिंग टैक्स के भुगतान से राहत मिलेगी।
- त्रैमासिक होल्डिंग टैक्स का भुगतान निर्धारित समयावधि के अंदर नहीं करने वालों को प्रति माह एक फीसद दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।
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क्या है प्रावधान
- चालू वित्तीय वर्ष में 30 जून से पूर्व एक वर्ष का होल्डिंग टैक्स भुगतान करने पर मिलेगी पांच फीसद की राहत।
- होल्डिंग टैक्स का भुगतान तिमाही या उसके पूर्व नहीं भुगतान किया गया तो एक फीसद की दर से प्रतिमाह साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।
- अनिवार्य तथ्यात्मक जानकारी को जानबूझ कर छिपाने या संपत्ति का निर्धारण कम कराकर देने पर संबंधित व्यक्ति को स्व निर्धारण कर व वास्तविक कर के अंतर की राशि व उसपर सौ फीसद जुर्माना का भुगतान करना होगा।
- यदि कोई कर दाता निर्धारित समय के अंदर भवन का स्वनिर्धारण कर भुगतान करने में असफल रहता है तो आवासीय संपत्ति पर दो हजार रुपये व अन्य सभी संपत्तियों पर पांच हजार रुपये के जुर्माना का भुगतान करना होगा।