सरकारी व निजी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक
गाधी जयंती तक आदेश को पूरी तरह प्रभावी बनाने का निर्देश प्लास्टिक की सामग्री खरीदी तो न
गाधी जयंती तक आदेश को पूरी तरह प्रभावी बनाने का निर्देश, प्लास्टिक की सामग्री खरीदी तो नहीं होगा बिल का भुगतान
रांची, राब्यू : सरकारी तथा निजी दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध को मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने पूरी तरह से प्रभावी बनाने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव ने इस बाबत सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र भेजा है तथा महात्मा गाधी की 150वीं जयंती दो अक्टूबर तक इस आदेश को पूरी तरह से प्रभावी बनाने की जवाबदेही सौंपी है।
उन्होंने सचिवों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के लिए अलग से पत्र जारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री की खरीदारी किसी भी कीमत पर नहीं करने तथा ऐसी किसी सामग्री के बिल का भुगतान नहीं करने का आदेश दिया है।
मुख्य सचिव ने इसी तरह वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से पूर्व में जारी अधिसूचना की ओर अफसरों का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा अधिसूचना के तहत प्लास्टिक कैरीबैग का निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, बिक्री और उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध है।
उन्होंने राज्य सरकार के अधीनस्थ अथवा प्रशासनिक नियंत्रण वाले कार्यालयों में सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग एकत्रित करने की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा है।
दफ्तरों में नजर नहीं आएंगी प्लास्टिक की ये सामग्री
मुख्य सचिव के निर्देश पर अब सरकारी तथा उसके अधीनस्थ अथवा नियंत्रण वाले कार्यालयों, बोर्ड, निगम, निकाय, प्राधिकार आदि में प्लास्टिक, थर्मोकोल, डिस्पोजेबल से निर्मित कटलेरी, खाद्य सामग्री के पैकेट सहित कप, गिलास, कटोरा, चम्मच-काटा, कंटेनर व स्ट्रॉ आदि नजर नहीं आएंगे।
अपरिहार्य स्थिति में इनका हो सकेगा उपयोग
अपरिहार्य स्थिति में प्लास्टिक के कृत्रिम फूल, बैनर, झडे, फ्लॉवर पॉट, पेट प्लास्टिक, वाटर बॉटल, प्लास्टिक फोल्डर, ट्रे आदि का इस्तेमाल अत्यंत अपरिहार्य स्थिति में होगा। इससे पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि संबंधित सामग्री कोई विकल्प मौजूद नहीं है।