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हाई स्‍कूल शिक्षकों की सीधी भर्ती की अधिसूचना पर हाई कोर्ट ने JSSC से मांगा जवाब

Jharkhand. प्राथमिक शिक्षकों की आरक्षित सीटों पर नियुक्ति मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा सीधी भर्ती के लिए अगस्त में अधिसूचना जारी हुई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 12 Sep 2019 07:45 PM (IST)Updated: Thu, 12 Sep 2019 07:45 PM (IST)
हाई स्‍कूल शिक्षकों की सीधी भर्ती की अधिसूचना पर हाई कोर्ट ने JSSC से मांगा जवाब
हाई स्‍कूल शिक्षकों की सीधी भर्ती की अधिसूचना पर हाई कोर्ट ने JSSC से मांगा जवाब

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में गुरुवार को प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटों पर सीधी नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार के शपथ पत्र पर जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि सरकार के जवाब पर जेएसएससी क्या कार्रवाई करेगी। मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया गया।

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इसमें कहा गया है कि सरकार ने 29 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है। इस पर अदालत ने एक सप्ताह के अंदर जेएसएससी से जवाब मांगा है। इस संबंध में मनोज कुमार एवं अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में कंबाइंड ग्र्रेजुएट ट्रेंड टीचर के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसके तहत हाई स्‍कूल में शिक्षकों की भर्ती होनी थी।

इसमें 25 फीसदी सीटें प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए आरक्षित की गई थीं, लेकिन शिक्षकों के नहीं मिलने से उक्त सीटें खाली रह गई हैं। इसलिए इन पदों को सीधी नियुक्ति से भरा जाना चाहिए। इसको लेकर नियुक्ति नियमावली में प्रावधान भी है। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवार व प्रिंस कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।


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