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झारखंड में अब कर्मचारियों को ऑनलाइन ही लेनी होगी छुट्टी, लागू हुआ आदेश

Jharkhand Govrnment. झारखंड की भाजपानीत रघुवर सरकार ने एक जनवरी से अराजपत्रित कर्मचारियों पर यह आदेश लागू कर दिया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Mon, 07 Jan 2019 02:41 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jan 2019 06:40 PM (IST)
झारखंड में अब कर्मचारियों को ऑनलाइन ही लेनी होगी छुट्टी, लागू हुआ आदेश
झारखंड में अब कर्मचारियों को ऑनलाइन ही लेनी होगी छुट्टी, लागू हुआ आदेश
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार के सभी विभागों में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मचारियों को अब ऑनलाइन ही अवकाश लेना होगा। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संदर्भ में सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। यह आदेश एक जनवरी से प्रभावी किया गया है। सरकार के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश जिनमें उपार्जित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोडऩे की अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश शामिल हैं की स्वीकृति ऑनलाइन माध्यम से लेना होगा।

विभाग प्रमुखों को लिखे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि जिस स्थापना से ऑनलाइन आदेश के स्थान पर ऑफ लाइन आदेश जारी किया जाएगा। उस स्थापना प्रभारी का वेतन ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ही देय होगा। इस संदर्भ में यदि अराजपत्रित कर्मियों और स्थापना पदाधिकारियों को तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होगी तो वे अपने विभाग के नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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