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मोबाइल फूड वैन पर नहीं है लगाम

रांची : शहर में अवैध रूप से सैंकड़ों मोबाइल फूड वैन का संचालन हो रहा है। जबकि रांची नगर निगम

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Dec 2018 06:01 AM (IST)Updated: Fri, 07 Dec 2018 06:01 AM (IST)
मोबाइल फूड वैन पर नहीं है लगाम
मोबाइल फूड वैन पर नहीं है लगाम

रांची : शहर में अवैध रूप से सैंकड़ों मोबाइल फूड वैन का संचालन हो रहा है। जबकि रांची नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त मोबाइल फूड वैन की संख्या मात्र 30 है। रांची नगर निगम ने सिर्फ न्यूक्लियस मॉल से डंगरा टोली चौक तक मोबाइल फूड वैन के संचालन पर पाबंदी लगाई है, शेष सभी मार्गो पर कोई लगाम नहीं है। मोरहाबादी मैदान के चारों ओर सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत मोबाइल फूड वैन लगाए जा रहे हैं। पान, तंबाकू सिगरेट से लेकर चाइनीज फूड आइटम तक मोबाइल फूड वैन में बिक रहे हैं। नगर निगम की ओर से अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मोबाइल फूड वैन की जांच तक नहीं की जाती है। वहीं दूसरी ओर, शाम होते ही शहर के विभिन्न चौक-चौराहों व मुख्य मार्गो के आसपास मोबाइल फूड वैन का तांता लग जाता है।

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कंडम वाहनों का हो रहा उपयोग

शहर में मोबाइल फूड वैन के नाम पर अधिकांशत: कंडम वाहनों का ही उपयोग किया जा रहा है। कई वाहनों के आगे पीछे नंबर भी अंकित नहीं हैं। लोकल स्तर पर गराजों के कारीगर 60-70 हजार की लागत पर कंडम वाहनों को मोबाइल फूड वैन का आकार दे रहे हैं। इनमें से कई मोबाइल फूड वैन संचालकों के पास वाहन के कागजात तक नहीं है। फिर भी जिला परिवहन पदाधिकारी की ओर से जांच नहीं की जाती।

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जुलाई माह में हुई थी कार्रवाई

रांची नगर निगम ने अवैध रूप से लगाए जा रहे मोबाइल फूड वैनों पर लगाम लगाने के लिए जुलाई माह में कार्रवाई शुरू की थी। इस क्रम में अवैध रूप से संचालित 30 मोबाइल फूड वैन को चिन्हि्त किया गया था। तत्कालीन नगर आयुक्त डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने संबंधित वैन संचालकों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना करने का आदेश जारी किया था।

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इन स्थलों पर लगाए जा रहे हैं मोबाइल फूड वैन

कांके रोड स्थित रिलायंस मार्ट के समीप, खेलगांव मोड़ के समीप, मोरहाबादी मैदान व ईस्ट जेल रोड में न्यूक्लियस मॉल के सामने, रातू रोड स्थित आकाशवाणी के सामने, सहजानंद चौक से कडरू जाने वाले मार्ग पर, स्टेशन रोड में सरकारी बस स्टैंड के समीप, हरमू बाइपास रोड में दि काव रेस्टोरेंट के सामने, वसुंधरा मार्ट के समीप, अरगोड़ा से डिबडीह जाने वाले मार्ग पर ओवरब्रिज के समीप, हीनू में आइलेक्स मॉल के सामने, हरमू बाजार के समीप।

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लाइसेंस के लिए आवश्यक कागजात

- गाड़ी का ओनर बुक।

- संचालक का आधार कार्ड।

- रेंटल वैन में संचालक ओर मालिक का पहचान पत्र।

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नगर निगम की शर्त

- वैन के पास लगाने होंगे दो डस्टबिन।

- गाड़ी में अग्निशमन यंत्र की सुविधा।

- गाड़ी के सामने लगाना होगा लाइसेंस डिस्प्ले बोर्ड।

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मोबाइल फूड वैन के लिए शुल्क का निर्धारण

रांची नगर निगम ने मोबाइल फूड वैन के संचालन के लिए लाइसेंस का दो विकल्प रखा है। 40 फीट या उससे अधिक चौड़ी सड़क के किनारे मोबाइल फूड वैन लगाने के लिए पांच हजार रुपये, जबकि 40 फीट से कम चौड़ी सड़क के किनारे मोबाइल फूड लगाने पर 2,500 रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा संचालक को प्रतिमाह पांच हजार रुपये पार्किग शुल्क व 18 फीसद जीएसटी का भुगतान करना होगा। लाइसेंस के लिए आवेदन दिए जाने पर बाजार शाखा के नगर प्रबंधक की ओर से स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। निर्धारित स्थल पर ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं पाए जाने पर ही लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।

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मोबाइल फूड वैन में जोड़ :: पार्किग शुल्क में 50 फीसद की रियायत की मांग

मोबाइल फूड वैन संचालकों ने रांची नगर निगम से पार्किग शुल्क में 50 फीसद रियायत देने की मांग की है। वर्तमान में नगर निगम की नियमावली के तहत निबंधित मोबाइल फूड वैन संचालकों को प्रतिमाह पांच हजार रुपये पार्किग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। जबकि मोबाइल फूड वैनों की बढ़ती संख्या के कारण उनके उत्पादों की बिक्री व आय काफी कम है। लिहाजा उन्होंने नगर आयुक्त को आवेदन देकर प्रतिमाह भुगतान किए जाने वाले पार्किग शुल्क में 50 फीसद रियायत देने की मांग की है। संभवत: 12 दिसंबर को आहुत नगर निगम परिषद की बैठक में बाजार शाखा की ओर से इस प्रस्ताव को लाया जाएगा।


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