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बकोरिया कांड के बाद अब पिपरवार शूटआउट की होगी सीबीआइ जांच, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

चतरा के पिपरवार में मो सलमान की हत्‍या कर दी गई थी। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह, एएसआई प्रेम कुमार मिश्र और रवि राम पर गोली मारने का आरोप लगा है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 27 Oct 2018 03:36 PM (IST)Updated: Sat, 27 Oct 2018 03:36 PM (IST)
बकोरिया कांड के बाद अब पिपरवार शूटआउट की होगी सीबीआइ जांच, हाई कोर्ट ने दिया आदेश
बकोरिया कांड के बाद अब पिपरवार शूटआउट की होगी सीबीआइ जांच, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। पहले बहुचर्चित बकोरिया कांड और अब पिपरवार गोलीकांड की भ्‍ाी सीबीआइ जांच होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने शूटआउट के इस मामले में सीबीआइ से जांच कराने का आदेश दिया है। पिपरवार गोलीकांड में पुलिस वालों पर मो. सलमान की हत्या का आरोप लगा है। 23 जून 2017 की रात सलमान को घर से बुलाकर गोली मार दी गई थी। तब उसके पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट में तीन गोली मारे जाने की पुष्टि हुई थी।

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मामला जब कोर्ट में आया तो आरोपित की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया कि दुर्घटनावश एक गोली चलने की बात कही जा सकती है, लेकिन मृतक को तीन गोली मारा गया था। जो संदेह पैदा करता है। गोलीकांड में अपने बेटे सलमान को खोने वाले उसके पिता जब्बार ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने पुलिसकर्मी रवि राम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल दी और जेल भेज दिया था।

रवि ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर आइपीसी 304 का लाभ देने का आग्रह किया था। उसकी ओर से कहा गया कि गलती से गोली चली है।झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कौशिक शारखेल को न्यायमित्र नियुक्त किया। इसकी मजिस्ट्रेट ने भी जांच की थी। जिसकी रिपोर्ट में दुर्घटनावश गोली चलने से इनकार किया गया है। इस मामले में तत्कालीन पिपरवार थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह, एएसआइ प्रेम कुमार मिश्र और रवि राम पर गोली मारने का आरोप लगा है।

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही हाई कोर्ट ने बकोरिया कांड की जांच सीबीआई को सौंपी है।इस मामले में 12 निर्दोष लोगों की हत्‍या करने का आरोप पुलिस पर लगा था। पुलिस ने सभी मृतकों को नक्‍सली बताते हुए उन्‍हें एनकाउंटर में मार गिराने को बड़ी उप‍लब्धि बताया। इस मामले की सीआइडी जांच कर रही थी। सीआइडी जांच पर से जनता का भरोसा उठने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया था।


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