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झारखंड में खोलें स्कूल-अस्पताल, सस्ती दर पर मिलेगी जमीन

मसौदे पर राज्य मंत्रिपरिषद ने 25 सितंबर को अपनी सहमति दी थी। अब राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sun, 21 Oct 2018 05:13 PM (IST)Updated: Sun, 21 Oct 2018 05:13 PM (IST)
झारखंड में खोलें स्कूल-अस्पताल, सस्ती दर पर मिलेगी जमीन
झारखंड में खोलें स्कूल-अस्पताल, सस्ती दर पर मिलेगी जमीन

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने वाली अलाभकारी       चैरिटेबल/आध्यात्मिक संस्थाओं को सस्ती दर पर जमीन मुहैया कराने का रास्ता साफ हो गया है। इससे संबधित मसौदे पर राज्य मंत्रिपरिषद ने पिछले महीने की 25 तारीख को अपनी सहमति दी थी। कैबिनेट के निर्णय के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

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आदेश के मुताबिक संबंधित संस्थाओं को 30 वर्षों के लिए जमीन की बंदोबस्ती की जाएगी। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन बाजार मूल्य से 50 फीसद कम दर पर मुहैया कराई जाएगी, जबकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित संस्थाओं को खोलने पर 75 फीसद कम दर पर विभाग जमीन उपलब्ध कराएगा। जमीन उन्हीं संस्थाओं को दी जाएगी, जिनका संबंधित क्षेत्र में काम करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव रहा हो।

संबंधित संस्थाएं अगर बंदोबस्ती के तीन वर्षों के अंदर परियोजना का संचालन शुरू नहीं करती है तो सरकार जमीन वापस ले लेगी। अस्पताल खोलने पर संबंधित संस्थाओं को 75 से 80 फीसद बेड पर मरीजों का उपचार सीजीएचएस दर पर करना होगा। बीपीएल तथा 72 हजार से कम आय वाले परिवारों की निश्शुल्क चिकित्सा  की भी बाध्यता संस्थाओं की होगी। 30 वर्षों के बाद एक रुपये की टोकन राशि पर संबंधित जमीन की लीज का नवीकरण होगा, बशर्ते कि वह संस्था कार्यरत हो।


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