Move to Jagran APP

खुले में नहीं कटेंगे खस्सी, सख्ती से होगी कार्रवाई

रांची : शुक्रवार को मटन विक्रेताओं के साथ बैठक करने के बाद उप नगर आयुक्त संजय कुमार ने कह

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Oct 2018 07:14 AM (IST)Updated: Sat, 06 Oct 2018 07:14 AM (IST)
खुले में नहीं कटेंगे खस्सी, सख्ती से होगी कार्रवाई
खुले में नहीं कटेंगे खस्सी, सख्ती से होगी कार्रवाई

रांची : शुक्रवार को मटन विक्रेताओं के साथ बैठक करने के बाद उप नगर आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि 18 अक्टूबर से खुले में खस्सी काटने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त का आदेश किसी भी सूरत में विलोपित नहीं होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि मीट विक्रेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ 13 अक्टूबर को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक होगी। इससे पूर्व सभी मीट विक्रेता आपस में विचार-विमर्श कर एजेंडा तैयार कर लें, ताकि नगर आयुक्त के समक्ष उन बिंदुओं पर उचित निर्णय लिया जा सके। मीट विक्रेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपको एक्ट का पालन करना होगा। आम जनता हाइजेनिक मटन मिलेगा तो वे दौड़ कर आएंगे। सरकार का उद्देश्य आम लोगों को हाइजेनिक मटन उपलब्ध कराना है। कहा, पूर्व में एफएसएएआइ के तहत निर्गत किए गए लाइसेंस की प्रति उपलब्ध कराएं, ताकि उसका अध्ययन कर अंतिम निर्णय लिया जा सके। मीट शॉप के संचालन के लिए संबंधित विक्रेताओं को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जबकि एफएसएएआइ के तहत लाइसेंस निर्गत किए जाने के बाद मीट विक्रेताओं ने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है। नगर निगम की ओर से किसी भी मटन विक्रेता को अब तक एनओसी नहीं दी गई है। बैठक में मटन विक्रेताओं को जानकारी दी गई कि 18 अक्टूबर से कांके स्थित अत्याधुनिक वधशाला में निर्धारित शुल्क जमा कर पशुओं का वध कराएं। इस अवसर पर नगर प्रबंधक संदीप कुमार, अंबुज कुमार सिंह, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी ओंकार पांडेय उपस्थित थे।

loksabha election banner

-----

ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने पर होगी कार्रवाई

सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ. किरण कुमारी ने बताया कि मटन विक्रेताओं को साइट जांच करने के बाद ही ट्रेड लाइसेंस दिया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने पर इंफोर्समेंट ऑफिसर कार्रवाई करेंगे। उप नगर आयुक्त ने कहा कि फिलहाल इंफोर्समेंट टीम में कुल 17 इंफोर्समेंट अधिकारी हैं। जल्द ही इनकी संख्या 40 होगी। नगर निगम क्षेत्र में जहां भी अवैध कार्य होंगा वहां इंफोर्समेंट टीम फाइन करेंगे।

-----

एफएसएएआइ ने दिया है लाइसेंस, एनओसी की आवश्कता नहीं

बैठक में मटन विक्रेता मो. परवेज ने बताया कि उन्होंने एफएसएएआइ के तहत लाइसेंस ले लिया है। लाइसेंस पांच वर्ष तक के लिए निर्गत किया गया है। मटन विक्रेता मो. फिरोज ने बताया कि एफएसएएआइ के तहत उन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। नियमावली के तहत उन्हें नगर निगम से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।

----

वधशाला के नाम पर हाईजैक हो जाएगा मटन का धंधा

मटन विक्रेता मो. फिरोज ने कहा कि नगर निगम के इस निर्णय से हम सभी बर्बाद हो पाएंगे। यहां के लोग अपने सामने कटा मटन चाहते हैं। फ्रीज वाला माल वे कैसे लेंगे। कांटाटोली स्थित मॉडल मीट शॉप में उपलब्ध हाइजेनिक मीट का हाल भी सभी देख चुके हैं। वहां दो दिन बाद मटन के टुकड़ों पर हरापन आ गया। सरकार के इस निर्णय से 15 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मटन विक्रेता मो. परवेज ने नगर कहा कि अत्याधुनिक वधशाला के नाम पर यह व्यवसाय मटन विक्रेताओं पर थोपा जा रहा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.