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खुशखबरी : झारखंड में दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 10 साल की छूट

राज्‍य कैबिनेट की बुधवार को बैठक में ग्‍यारह प्रस्‍तावों को हरी झंडी दी गई।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 03 Oct 2018 10:01 PM (IST)Updated: Thu, 04 Oct 2018 10:41 AM (IST)
खुशखबरी : झारखंड में दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 10 साल की छूट
खुशखबरी : झारखंड में दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में 10 साल की छूट

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य में दिव्यांग जनों को नियोजन के लिए उम्र सीमा में दस वर्षों की छूट प्रदान की गई है। यह छूट सभी वर्गों में दिव्यांग जनों को प्राप्त होगी। इस प्रकार एससी-एटी वर्ग के दिव्यांग जनों को 50 वर्ष की उम्र तक नौकरी के लिए आवेदन की छूट होगी। बुधवार को राज्य कैबिनेट ने इस फैसले के साथ ही कुल कुल 11 प्रस्तावों को हरी झंडी दी।

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महत्वपूर्ण फैसलों में खूंटी जलापूर्ति योजना को स्वीकृति मिलना शामिल रहा। सिंगल बिड के आधार पर यह काम चेन्नई की एक कंपनी को मिला है। कैबिनेट ने इसके साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर कैलाश खैर की कंपनी को मनोनयन के आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए चुन लिया है।

बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें सबसे अहम है दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरी में मिलनेवाली छूट। सरकार ने सभी वर्गों में दिव्यागों को इसका लाभ दिया है। इस प्रकार अनारक्षित वर्ग में 45 वर्ष तक दिव्यांग विभिन्न प्रकार की नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे तो एससी-एसटी वर्ग में 50 वर्ष की उम्र तक।

खूंटी जलापूर्ति योजना के लिए 59.54 करोड़ आवंटित : नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत खूंटी शहरी जलापूर्ति योजना हेतु आमंत्रित निविदा में एक ही कंपनी के भाग लेने के बावजूद काम आवंटित कर दिया गया है। विश्व बैंक के निर्धारित मानकों का इसमें पालन किया गया है। चेन्नई की कंपनी मेसर्स श्रीराम ईपीसी लिमिटेड को यह काम 59.54 करोड़ पर आवंटित किया गया है।

कोल्ड स्टोरेज के लिए भवन प्रमंडल को 6 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क : राज्य में छह कोल्ड स्टोरेज (शीत गृह) के निर्माण के लिए स्वीकृत योजना के अनुसार बजट के साथ भवन प्रमंडल को देय 6 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत प्रस्तावित राज्य के विभिन्न जिलों में 5000 एमटी शीत गृहों के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि 46.32 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एजेंसी चार्ज 6 प्रतिशत (2.78 करोड़) को मिलाकर अब योजना के लिए 49.10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।


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