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GST : एक अक्टूबर से लागू होगी टीडीएस कटौती

टीडीएस कटौती को लेकर सभी अंचलों व प्रमंडलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 27 Sep 2018 01:36 PM (IST)Updated: Thu, 27 Sep 2018 01:36 PM (IST)
GST : एक अक्टूबर से लागू होगी टीडीएस कटौती
GST : एक अक्टूबर से लागू होगी टीडीएस कटौती

रांची, राज्य ब्यूरो । एक अक्टूबर से जीएसटी के अधीन टीएसटी कटौती अनिवार्य कर दी गई है। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सभी विभाग, सरकारी उपक्रम, स्थानीय प्राधिकार, लोक उपक्रम, सोसाइटी निबंधन अधिनियम 1860 के अधीन केंद्र व राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकासरकार द्वारा स्थापित सोसाइटी आदि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) द्वारा ढाई लाख से अधिक के अनुबंध के कर योग्य कार्य संविदा एवं आपूर्ति के विरुद्ध किए जा रहे भुगतान पर एक प्रतिशत सीजीएसटी एवं एक प्रतिशत एसजीएसटी की दर से स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) सुनिश्चित किया जाना है।

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इस संदर्भ में सभी डीडीओ को जीएसटी में निबंधन लेना अनिवार्य किया गया है। निबंधन के लिए जीएसटी के वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। डीडीओ को अनिवार्य रूप से टीडीएस की राशि को सरकारी कोष में अगले माह की दस तारीख तक जमा करनी होगी। जैसे अक्टूबर 2018 का टीडीएस 10 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य होगा।

जिस माह कटौती होगी उसी माह विवरणी जीएसटीआर-7 में ऑनलाइन जमा करनी होगी। टीडीएस की कटौती नहीं करने अथवा टीडीएस की राशि सरकारी कोष में ससमय जमा नहीं करने की स्थिति में डीडीओ को ब्याज व अर्थदंड का भुगतान करना आवश्यक होगा। टीडीएस कटौती को लेकर 26 से 29 सितंबर तक सभी अंचलों व प्रमंडलों में टीडीएस से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।


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