जहरीली शराब कांड में प्रह्लाद सिंधिया सहित तीन दोषी करार
दालत ने तीनों को गैर इरादतन हत्या करने और जहरीली चीजों के मिलावट करने के तहत दोषी पाया है।
रांची। अपर न्यायायुक्त एसपी दुबे की अदालत में जहरीली शराब कांड से रांची में हुई मौतों के मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने अवैध शराब की फैक्ट्री चलाने वाले प्रह्लाद सिंधिया और उसके दो सहयोगियों गौतम थापा और इंद्रभान थापा को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को गैर इरादतन हत्या करने और जहरीली चीजों के मिलावट करने के तहत दोषी पाया है। तीनों के सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है।
इस मामले में सुखदेवनगर और नामकुम थाने में मृतक के परिजन संतोष कुमार के बयान पर तीनों के खिलाफ 2017 में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में अदालत में 15 लोगों की गवाही हुई। सुनवाई सुखदेव नगर इलाके में रहने वाले संदीप चौधरी, बिट्टू उर्फ रविंद्र और अमित की मौत से संबंधित की गई। बताते चलें कि अवैध शराब कारोबारी प्रहलाद सिंधिया 4 सितंबर से ही फरार था। पुलिस को चकमा देकर वह ठिकाना बदल बदलकर रह रहा था। चार अक्तूबर 2017 को पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। जहरीली शराब कांड से पूरे रांची में बीस मौत के मामले सामने आए थे। इसमें सुखदेवनगर, नामकुम, डोरंडा में मामला दर्ज किया गया था।
प्रह्लाद ने स्वीकार की थी जहरीली शराब की आपूर्ति : सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों की अदालत में बयान दर्ज किया गया। इस दौरान जहरीली शराब बेचने वाले प्रह्लाद सिंधिया ने अदालत के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया। कहा कि वे उनकी नामकुम में शराब की फैक्ट्री है। वे राची व उसके आसपास शराब की आपूर्ति करते हैं। वहीं जैप में सुबेदार के पद पर रहे गौतम थापा ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बयान दिया कि वे इस मामले में आरोपी नहीं है। जैप में उनकी एक दुकान है और वे उस दुकान का संचालन करते हैं।