स्पीडी ट्रायल : ट्रिपल मर्डर के सात अभियुक्तों को उम्रकैद, एक-एक लाख का जुर्माना
जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 शंभू लाल साव की अदालत ने अभियुक्तों को सुनाई सजा।
जासं, गढ़वा : विशुनपुरा थाना क्षेत्र के जतपुरा बालूघाट पर बालू उठाव को ले हुए विवाद में 19 मई 2017 को तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय शंभू लाल साव ने सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
जिन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई उनमें विशुनपुरा थाना के पिपरीकला निवासी संजीत ¨सह, गुड्डू ¨सह उर्फ निरंजन ¨सह, जसवंत ¨सह, धर्मेद्र ¨सह, रमेश ¨सह एवं नगर उंटारी निवासी सुरेंद्र पाल व गुड्डू मेहता शामिल हैं। न्यायालय ने संजीत ¨सह, जसवंत ¨सह तथा गुड्डू ¨सह को एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
उक्त राशि नहीं देने की स्थिति में तीनों को तीन-तीन वर्ष का अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। जबकि गुड्डू मेहता, सुरेंद्र पाल, धर्मेद्र ¨सह तथा रमेश ¨सह को एक-एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। उक्त राशि नहीं देने की स्थिति में उक्त चारों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
जानकारी के अनुसार उक्त मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में 28 लोगों की गवाही हुई। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में स्पिडी ट्रायल कर दोषियों को सजा सुनाई गई। जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में छह माह के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाने का निर्देश संबंधित कोर्ट को दिया गया था। मालूम हो कि 19 मई 2017 को विशुनपुरा थाना क्षेत्र के जतपुरा बालू घाट पर ग्रामीण व बालू घाट के संवेदक के कर्मियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। विवाद बढ़ने पर दो सगे भाई निरंजन यादव, विमलेश यादव एवं उनके पिता सत्यदेव यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तीन लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा था तथा मौके पर उपस्थित बालू घाट के संवेदक के एक आदमी की हत्या ग्रामीणों ने पीट-पीटकर कर दी थी। साथ ही बालू घाट के आस-पास खड़े दर्जनभर वाहनों में आग लगा दी थी।