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जनसंवाद : बैंकों को लक्ष्य पूरा करने का आदेश

मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत आई शिकायतों की समीक्षा के बाद उनके निपटारे के लिए अफसरों को जरूरी निर्देश दिए गए।

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Aug 2018 12:17 PM (IST)Updated: Wed, 08 Aug 2018 12:17 PM (IST)
जनसंवाद : बैंकों को लक्ष्य पूरा करने का आदेश
जनसंवाद : बैंकों को लक्ष्य पूरा करने का आदेश

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत आई शिकायतों की समीक्षा मंगलवार को सूचना भवन में हुई। अपर सचिव रमाकात सिंह ने साप्ताहिक समीक्षा के दौरान 22 मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान दुमका के गोपीकादर प्रखंड के सुरजुडीह पंचायत सचिवालय में उपस्थित लोगों से वे रूबरू होंगे। इस दौरान गिरिडीह, धनबाद, पाकुड़, पलामू व दुमका जिले के नोडल अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन में गति लाने का निर्देश दिया गया।

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जामताड़ा के मुनव्वर आलम का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन स्वीकृति के बाद भी एसबीआइ, मुरलीपहाड़ी के शाखा प्रबंधक ने लोन स्वीकृत नहीं किया। पूछने पर संबंधित पदाधिकारी ने बताया कि एक सप्ताह में लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा। अपर सचिव ने कहा कि बैंक की लापरवाही के कारण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। उन्होंने सभी बैंकों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।

पाकुड़ के जारची पंचायत अंतर्गत फतेहपुर गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण अबतक नहीं होने पर नोडल पदाधिकारी ने बताया कि भवन का निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। गिरिडीह के बीरबल यादव को मनरेगा के तहत सिंचाई कूप के निर्माण पूर्ण होने के चार वर्ष बाद भी प्राक्कलित राशि का भुगतान नहीं होने पर अपर सचिव ने विभाग को 15 दिन के अंदर राशि भुगतान करने का निर्देश दिया।

जमशेदपुर के शिक्षा अधीक्षक पर शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता का आरोप सत्यापित होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर विभाग की ओर से अपर सचिव को बताया गया कि शिक्षा अधीक्षक के खिलाफ तीन सदस्यीय जाच समिति का गठन कर कार्रवाई की जा रही है।

धनबाद की दुष्कर्म पीड़िता (दिव्याग मूक-बधिर) को न्यायालय से आदेश के तीन वर्ष के बाद भी अबतक प्रावधान के अनुसार देय भुगतान नहीं मिलने पर नोडल अधिकारी ने जानकारी दी कि पीड़िता को 20 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि मामले को जिला विधिक प्राधिकार समिति में रखा जाए ताकि पीड़िता को अन्य देय मुआवजे राशि का भुगतान हो सके।


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