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हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से ली खनन की स्वीकृति, सीएम रघुवर दास से अधिवक्ता ने की शिकायत

झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अधिवक्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Aug 2018 02:04 PM (IST)Updated: Fri, 03 Aug 2018 02:04 PM (IST)
हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से ली खनन की स्वीकृति, सीएम रघुवर दास से अधिवक्ता ने की शिकायत
हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से ली खनन की स्वीकृति, सीएम रघुवर दास से अधिवक्ता ने की शिकायत

रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अवैध तरीके से खनन की स्वीकृति प्राप्त करने की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिखा है।

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अधिवक्ता ने अपने पत्र में कहा है कि रांची के अनगड़ा अंचल के अंतर्गत खाता संख्या-187, रकबा- 88 डिसमिल पर हेमंत सोरेन के नाम से 2008 में खनन पंट्टा दिया गया है। इसके लिए हेमंत सोरेन ने अपना पता बूटी मोड़ व थाना सदर बताया है। उक्त जमीन लोहरा पाहन की है। जो सीएनटी एक्ट कानून की धारा 46 (ए) के तहत संरक्षित है। हेमंत सोरेन ने उक्त जमीन को बीस साल के लिए लीज पर लिया है, जबकि सीएनटी एक्ट की धारा 46 (ए) के अनुसार आदिवासियों की जमीन गैर थाना क्षेत्र के बाहर के आदिवासियों के साथ ब्रिकी या पांच वर्ष से अधिक का लीज नहीं दिया जा सकता है। जमीन लीज पर लेने में कायदे-कानून ताक पर रख दिए गए हैं।

नियमावली का भी हुआ उल्लंघन

झारखंड गौण खनिज समानुदान नियमावली- 2004 के नियमों का उल्लंघन करते हुए हेमंत सोरेन को खनन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, इस मामले में अंचल अधिकारी व वन प्रमंडल अधिकारी का प्रतिवेदन भी नहीं लिया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्र में लिखा है कि खनन स्थल वन सीमा से सटा हुआ है। खनन कार्य होने से वन या वन्य जीवन व पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पडे़गा। अधिवक्ता का कहना है कि तमाम बंदिशों को देखते हुए इस जमीन को खनन के लिए देना नियमों का सरासर उल्लंघन है।


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