30 अवैध मोबाइल फूड चिह्नित, निगम वसूलेगा जुर्माना
रांची : रांची नगर निगम ने अवैध रूप से लगाए जा रहे फूड वैनों पर लगाम लगाने की तैयारी पूरी कर ली ह
रांची : रांची नगर निगम ने अवैध रूप से लगाए जा रहे फूड वैनों पर लगाम लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह ने अवैध रूप से लगाए जा रहे मोबाइल फूड वैन संचालकों पर 10,000 रुपये जुर्माना करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रथम चरण में रांची नगर निगम ने विभिन्न स्थलों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे 30 मोबाइल फूड वैन संचालकों को चिह्नित कर लिया है। जल्द ही इन्हें नोटिस निर्गत किया जाएगा। इधर, तीन-चार दिन पूर्व न्यूक्लियस मॉल के समीप ईस्ट जेल रोड में अवैध रूप से मोबाइल फूड वैन लगाए जाने पर दो फूड वैन संचालकों से 10-10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है।
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निगम क्षेत्र में 200 से अधिक मोबाइल फूड वैन का हो रहा संचालन
राजधानी के विभिन्न इलाकों में प्रतिदिन मुख्य सड़कों के किनारे व रिहायशी इलाकों में 200 से अधिक मोबाइल फूड वैन लगाए जा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान व आसपास के क्षेत्रों में लगभग 40-50 की संख्या में मोबाइल फूड वैन अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इन फूड वैनों से फास्ट फूड बेचकर संबंधित संचालक प्रतिदिन हजारों रुपये का कारोबार कर रहे हैं। जबकि नगर निगम की ओर से अब तक मात्र 19 फूड वैन संचालकों को ही नगर निगम ने लाइसेंस प्रदान किया है। पूर्व में रांची नगर निगम की ओर से सभी मोबाइल फूड संचालकों को लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। फिर भी उन्होंने लाइसेंस के लिए अब तक आवेदन नहीं किया।
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इन स्थलों पर लगाए जा रहे हैं मोबाइल फूड वैन
- कांके रोड स्थित रिलायंस मार्ट के समीप, राची विवि गेट के समीप, खेलगाव मोड़ के समीप, मोरहाबादी मैदान व ईस्ट जेल रोड में न्यूक्लियस मॉल के सामने, रातू रोड स्थित आकाशवाणी के सामने, सहजानंद चौक से कडरू जाने वाले मार्ग पर, स्टेशन रोड में सरकारी बस स्टैंड के समीप, हरमू बाइपास रोड में दि काव रेस्टोरेंट के सामने, वसुंधरा मार्ट के समीप, अरगोड़ा से डिबडीह जाने वाले मार्ग पर ओवरब्रिज के समीप, हिनू में आइलेक्स मॉल के सामने, हरमू बाजार के समीप।