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शातिपूर्ण तरीके से विरोध करना सबका अधिकार, उपद्रव किए तो सख्ती बरतेगी पुलिस

राज्य ब्यूरो, राची : भूमि अधिग्रहण बिल मे संशोधन के विरोध में 5 जुलाई को प्रस्तावित संपूर्ण विपक्ष क

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Jul 2018 12:23 PM (IST)Updated: Wed, 04 Jul 2018 12:23 PM (IST)
शातिपूर्ण तरीके से विरोध करना सबका अधिकार, उपद्रव किए तो सख्ती बरतेगी पुलिस
शातिपूर्ण तरीके से विरोध करना सबका अधिकार, उपद्रव किए तो सख्ती बरतेगी पुलिस

राज्य ब्यूरो, राची : भूमि अधिग्रहण बिल मे संशोधन के विरोध में 5 जुलाई को प्रस्तावित संपूर्ण विपक्ष के झारखंड बंद के दौरान उपद्रव होने पर पुलिस सख्ती बरतेगी। शातिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। बंद के दौरान हिंसा जबरन बंद लागू करना यह पूरी तरह असंवैधानिक है। ऐसा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। बुधवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभागार में गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, डीजीपी डीके पाडेय, एडीजी ऑपरेशन आरके मलिक और आईजी ऑपरेशन आशीष बत्रा ने संयुक्त रुप से संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।

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अधिकारियों ने बताया कि उग्र बंद समर्थकों से निपटने के लिए 5000 से अधिक संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों को विधि व्यवस्था में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त रैफ़ की दो कंपनिया, रैप की छह कंपनिया, 3100 गृह रक्षक, टीयर गैस और राइट कंट्रोल यूनिट की प्रतिनियुक्ति की गई है।

सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है जहा विशेष निगरानी बरती जा रही है। राज्य में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के अलावा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ तो भरपाई करेंगे बंद समर्थक :

5 जुलाई को झारखंड बंद के दौरान अगर किसी तरह का उपद्रव हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई बंद समर्थकों से करवाई जाएगी। गृह सचिव एसकेजी रहाटे ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2003 के उस गाइडलाइन का हवाला दिया जिसमें न्यायालय ने कहा है कि जबरन बंद का आह्वान करना असंवैधानिक एवं विनाशकारी कार्य है।

बंद के दौरान किसी प्रकार की निजी अथवा सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो बंद का आह्वान करने वाले राजनैतिक दलों से क्षतिपूर्ति वसूल किया जाए। इन आदेशों का उल्लंघन को उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध अवमानना वाद भी चलाया जाएगा। प्रत्येक जिलों को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। हाइवे पेट्रोलिंग के साथ साथ निरोधात्मक कार्यवाही भी तेज कर दी गई है।

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनेगा साक्ष्य, स्पीडी ट्रायल से दिलवाएंगे सजा :

डीजीपी डीके पाडेय कहा की बंद के दौरान उपद्रव करने वाले प्रदर्शनकारियों की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी होगी। यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होगा जो ऐसे उपद्रवियों को सजा दिलाने में कारगर साबित होगा। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल करवा कर सजा दिलवाई जाएगी।


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