मिशन चौक बवाल मामले 21 नामजदों के खिलाफ एफआइआर
रांची : मिशन चौक के समीप गोवंश के अंगों के अवशेष मिलने के बाद दो समुदाय में हुए बवाल म
रांची : मिशन चौक के समीप गोवंश के अंगों के अवशेष मिलने के बाद दो समुदाय में हुए बवाल मामले में लोअर बाजार थाने में तीन एफआइआर दर्ज हुई है। इनमें एक एफआइआर में दोनों समुदाय के 21 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है। वहीं 700 अज्ञातों को शामिल किया गया है। दूसरी एफआइआर में 12 अज्ञात पर मारपीट की और तीसरी एफआइआर में संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। तीनों एफआइआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को वीडियो और सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। फुटेज से बवाल करने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि दर्जनों उपद्रवियों की पहचान भी कर ली गई है। सत्यापन के बाद सभी आरोपितों की गिरफ्तारी होगी।
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पहली एफआइआर
गोवंश के अवशेष अंगों को फेंक कर उन्माद फैलाने का आरोप :
बवाल मामले में पहली एफआइआर लोअर बाजार थाने में पदस्थापित जमादार तपेश्वर शर्मा के लिखित आवेदन पर दर्ज की गई है, इसमें जमादार ने कहा है कि वे 27 जून को सुबह 7:45 बजे गश्ती के दौरान मिशन चौक होते हुए प्लाजा चौक की ओर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि राधागोविंद स्ट्रीट मोड़ के पास एक समुदाय के लोगों की भीड़ जुटी थी। लोग आक्रोशित थे। धार्मिक भावना को आहत करने संबंधी नारे लगा रहे थे। वहां पहुंचने पर देखा कि सड़क किनारे गोवंश के अंग फेंके हुए थे। इसके बाद उसे जब्त करते हुए हटाया गया। इसमें कहा गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए गोवंशीय पशु का वध कर गोवंश के अवशेष अंग को फेंका गया है। इस मामले में भादवि की धारा 295 ए, 298 ए, झारखंड गोवंशीय हत्या निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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दूसरी एफआइआर
बच्चे को स्कूल छोड़ने के दौरान मारपीट व लूटपाट करने का आरोप
दूसरी एफआइआर वसीम रजा नाम के युवक द्वारा दर्ज कराई गई है। इसमें वसीम ने कहा है कि 27 जून की सुबह करीब 9:55 बजे रोज की तरह बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गया हुआ था। इस दौरान मिशन चौक के पास भीड़ जुटी थी। बच्चे को छोड़कर लौटने के दौरान भीड़ में से 10 से 12 युवक जातिसूचक शब्द कहते हुए मारपीट शुरू कर दी। सिर पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं मोबाइल और 5500 रुपये लूट लिए। इसके बाद भी पीटते रहे, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे बचाकर भेजा। मामले में भादवि की धारा 147, 341, 323, 325, 307, 379 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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तीसरी एफआइआर
तीसरी एफआइआर लोअर बाजार थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी सुमन कुमार सिन्हा के लिखित बयान पर दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि मिशन चौक के समीप थड़पखना में गोवंश की मांस और हड्डी सड़क किनारे फेंकने के बाद एक समुदाय के लोग सड़क जाम कर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान वहां अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर लौट रहे एक व्यक्ति से मारपीट की गई। इसके बाद कर्बला, गुदड़ी चौक और आसपास के लोग जुटकर वहां पहुंचे और हंगामा शुरू कर दी। दोनों समुदाय के लोग भिड़ गए। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। पुलिस पर भी हमला किया गया। पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बड़ी मुश्किल से स्थिति को नियंत्रित की गई। इसमें दोनों समुदाय के 21 नामजद, एक समुदाय के 200 और दूसरे समुदाय के 500 अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। इसमें भादवि की धारा 147, 148, 149, 333, 337, 338, 341, 323, 325, 307 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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ये हैं नामजद आरोपित :
रवि कुमार, आशीष उर्फ सुभाशीष वर्मा, नाना राजू, गौरव, ओम वर्मा, भैरो सिंह, अमन कुरैशी, मिस्टर कुरैशी, अल्ताफ हुसैन, गुल्टू कुरैशी, मो. जीशान, आरिफ, सरफरारज उर्फ भोलू, बमबम, हजला, सौफ, सितारे, विवेक कुमार गुप्ता, रंजीत गोई, प्रेम प्रतीक और शुभम कुमार शामिल हैं।
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'उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की पहचान की जा रही है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उन्माद फैलाने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा।'
अमन कुमार, सिटी एसपी रांची।