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अंबेडकर आवास योजना के प्रावधानों में छूट

रांची : कैबिनेट ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के प्रावधानों को विस्तारित करने औ

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 May 2018 01:00 AM (IST)Updated: Wed, 30 May 2018 01:00 AM (IST)
अंबेडकर आवास योजना के प्रावधानों में छूट
अंबेडकर आवास योजना के प्रावधानों में छूट

रांची : कैबिनेट ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के प्रावधानों को विस्तारित करने और इसमें कुछ छूट देने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर लाभुकों के चयन को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इस निर्णय के बाद इस योजना के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के आवास विहीन लोगों और विधवा मुखिया वाले परिवारों को जिनकी मासिक आय पांच हजार रुपये से कम हो, को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे परिवारों को भी इसका लाभ मिल सकेगा जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 में नहीं है। इसके साथ ही बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ओलावृष्टि अथवा आगजनी से प्रभावित परिवारों को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत हर वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के हिसाब से 25 फीसद तक लाभुकों का चयन प्राकृतिक आपदाग्रस्त परिवारों के बीच से होगा।

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कैबिनेट के अन्य फैसले

-राज्य विश्वविद्यालयों में पीएल खाता के माध्यम से वेतन भुगतान के संबंध में स्वीकृति दी गई।

- झारखंड ऊर्जा विकास निगम लि. को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा सामान्य (गैर वेतन) मद में व्यय के लिए 369 करोड़ रुपये प्रदान करने की स्वीकृति। इससे कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य देनदारियां दी जा सकेंगी।

-विश्व बैंक संपोषित झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (जेपीएसआइपी) के आइटी फेज-टू परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 449 करोड़ 20 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंटीग्रेटेड पावर डवलपमेंट स्कीम के तहत 26 करोड़ 97 लाख रुपये के व्यय को स्वीकृति दी गई।

-वित्तीय वर्ष 2018-19 में ध्रुव हेलिकॉप्टर के परिचालन के लिए संविदा पर नियुक्त चीफ पायलट, पायलट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर आदि का भुगतान झारखंड आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ 96 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

-सरायकेला के संजय नदी पर दुगनी बराज योजना के न्यूनतम निविदादाता की राशि बीओक्यू से 19.88 फीसद अधिक राशि स्वीकृत की गई।

-खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), बाजार फीस नियमावली, 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का लाभाश 10 फीसद से 6 फीसद करने एवं मदिरा परिवहन के क्रम में अधिरोपित किए जानेवाले उत्पाद परिवहन कर में आंशिक बढ़ोतरी करने की स्वीकृति दी गई।

-झारखंड राज्य की नई राजधानी परिसर (कोर कैपिटल एरिया), साइट-1 एचईसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए तैयार मास्टर प्लान के परामर्शी को क्षेत्र विस्तार के आधार पर अधिक भुगतान का निर्णय।


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