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पांच माह तक अवैध कार्य करने के बाद दिया छह माह कार्यावधि विस्तार

रांची : रांची नगर निगम की कमान संभालते ही मेयर आशा लकड़ा ने एक बार फिर ब्राइट न्योन साइन प्राइवेट पर शिकंजा कसा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 May 2018 07:15 AM (IST)Updated: Fri, 11 May 2018 07:15 AM (IST)
पांच माह तक अवैध कार्य करने के बाद दिया छह माह कार्यावधि विस्तार
पांच माह तक अवैध कार्य करने के बाद दिया छह माह कार्यावधि विस्तार

रांची : रांची नगर निगम की कमान संभालते ही मेयर आशा लकड़ा ने एक बार फिर ब्राइट न्योन साइन प्राइवेट लिमिटेड पर शिकंजा कसा है। इस बार मामला एलईडी लाइट के पोल पर गलत तरीके से विज्ञापन लगाने का नहीं, बल्कि ओवरहेड साइनेज (ओएचएस) का है। मेयर की मानें तो सहायक नगर आयुक्त ने ब्राइट को पांच माह तक अवैध कार्य करने के बाद मात्र एक माह की समयावधि बढ़ाते हुए छह माह का कार्य विस्तार दिया गया है। नियमानुसार सहायक नगर आयुक्त को कार्य अवधि विस्तार न देकर पांच गुणा जुर्माना करना चाहिए था, जिससे नगर निगम को 1,12,68,420 रुपये का राजस्व मिलता। उन्होंने मात्र 22,53,684 रुपये के विज्ञापन कर का निर्धारण कर ब्राइट को छह माह का कार्य अवधि विस्तार दे दिया। ऐसे में उन्होंने निगम के 90,14,736 रुपये का राजस्व नुकसान कर ब्राइट न्योन को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इस संबंध में मेयर ने बुधवार को सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह को शो-कॉज जारी कर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा है। हालांकि गुरुवार की देर शाम तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।

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मेयर द्वारा लगाए गए आरोप

- 15 मार्च को सहायक नगर आयुक्त ने ब्राइट न्योन को पत्र जारी कर अवधि विस्तार की याचना को खारिज कर दिया था। साथ ही पेनाल्टी की राशि 63,55,130 रुपये (01.04.2017 से 12.12.2017 तक बिना कार्य विस्तार ओएचएस पर विज्ञापन लगाने का) की 50 फीसद राशि 31,77,565 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा पेनाल्टी राशि के भुगतान के 24 घंटे के अंदर सभी 31 ओएचएस से अपना विज्ञापन हटाने का भी निर्देश दिया गया था। पत्र में यह भी लिखा गया था कि ब्राइट न्योन ने तीन दिनों के अंदर पेनाल्टी राशि का भुगतान नहीं किया तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत एजेंसी के निबंधन को रद करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

- 24 अप्रैल को ब्राइट न्योन के कार्य विस्तार याचना पर पुनर्विचार करते हुए सहायक नगर आयुक्त ने 12.12.2017 से 15.05.2018 तक 22,53,684 रुपये के विज्ञापन कर भुगतान पर ओएचएस लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। एजेंसी को निर्देश देते हुए यह भी कहा गया कि 15.05.2018 की मध्य रात्रि से ओएचएस की अवधि स्वत: समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। 16 मई से ओएचएस पाए जाने पर जुर्माना किया जाएगा। साथ ही एजेंसी का निबंधन रद कर काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी।

- ओचएस के लिए आमंत्रित निविदा 14 मई को खोली जाएगी और ब्राइट को 15 मई तक कार्य अवधि विस्तार दिया गया है। निविदा निकालने का प्रस्ताव भी निगम बोर्ड के माध्यम से पारित नहीं किया गया है। किसी एजेंसी को कार्य विस्तार देने की प्रक्रिया भी स्थायी समिति या निगम बोर्ड की स्वीकृति लेने के बाद ही पूरी की जा सकती है।

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मेयर ने शो-कॉज किया है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। फाइल देखने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा।

- ज्योति कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त, रांची नगर निगम।


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