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बेटा बोला, मैंने पिता को देखा था मां की गर्दन दबाकर हत्या करते

गवाही को आधार मानते हुए अदालत ने बच्चे के पिता चमरू कुम्हार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Sun, 01 Apr 2018 11:56 AM (IST)Updated: Sun, 01 Apr 2018 11:56 AM (IST)
बेटा बोला, मैंने पिता को देखा था मां की गर्दन दबाकर हत्या करते
बेटा बोला, मैंने पिता को देखा था मां की गर्दन दबाकर हत्या करते

जागरण संवाददाता, रांची। मां की हत्या में छह साल के बेटे द्वारा पिता के खिलाफ दी गई गवाही को आधार मानते हुए महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने बच्चे के पिता चमरू कुम्हार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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जानकारी के मुताबिक, जून-2011 में अनगड़ा के कुम्हार टोली में मंजू उर्फ डोमनी की हत्या हो गई थी। शव घर के छप्पर से लटका हुआ मिला था। मंजू के पिता श्यामल ने इस मामले में अपने दामाद चमरू कुम्हार के खिलाफ अनगड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें दामाद पर बेटी को शादी के बाद से प्रताड़ित करने व हत्या के लिए आरोपित किया था। अदालत में उस वक्त चमरू के छह वर्षीय बेटे गज्जू कुम्हार ने कहा था कि रात में मां और पिता के बीच लड़ाई हुई उसके बाद पिता ने उसकी मां की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर की छप्पर की बल्ली से टांग दिया। वह उस समय जगा हुआ था, घर में और कोई नहीं था।

महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना ने 2011 में छह वर्षीय बेटे के पिता के खिलाफ दिए बयान के आधार पर शनिवार को अभियुक्त चमरू कुम्हार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने पीड़िता के दो बच्चों के नाम पर 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। बैंक में जमा राशि बच्चों के वयस्क होने पर निकाले जा सकेंगे। 


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