अब सीधे बैंक खाते में जमा होगा आपका ट्रैफिक चालान
ट्रैफिक एसपी संजय रंजन सिंह ने बताया कि इस नई योजना की शुरुआत जनवरी से कर दी जाएगी। इससे संबंधित तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है।
रांची, फहीम अख्तर। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से अब ऑन स्पॉट जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। उन्हें चालान के साथ बैंक का अकाउंट नंबर दिया जाएगा, जिसमें वह जुर्माने की राशि जमा कर सकेंगे। पंद्रह दिनों के भीतर राशि जमा नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी।
ट्रैफिक एसपी संजय रंजन सिंह ने बताया कि इस नई योजना की शुरुआत जनवरी से कर दी जाएगी। इससे संबंधित तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस योजना के तहत चालान मिलने के 15 दिनों के भीतर लोगों को जुर्माने की राशि बैंक में जमा करनी होगी। जमा नहीं करने पर 16वें दिन पुलिस अभियोजन की कार्रवाई करते हुए कोर्ट भेज देगी। इसके बाद लोगों को जमानत तक लेनी पड़ सकती है।
ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम की भी होगी शुरुआत
इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम लगाने की तैयारी करेगी। इस व्यवस्था के तहत शहर की सड़कों पर सीसीटीवी के माध्यम से नंबर प्लेट रीडर लगाया जाएगा, जो ट्रैफिक पोस्टों पर नियम तोड़कर फरार हो रहे वाहनों के नंबर को रीड करेगा। रीडिंग सिस्टम से ऑटोमेटिक चालान जेनरेट होगा, जिसकी एक प्रति ट्रैफिक पुलिस संबंधित व्यक्ति के पते पर भेजेगी। दूसरी प्रति कोर्ट भेजा जाएगा। कंट्रोल रूम में इसका पूरा विवरण भी रहेगा। इस व्यवस्था की शुरुआत के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
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