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दहेज हत्या में पिता-पुत्र को कोर्ट ने ठहराया दोषी

रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रीता मिश्र की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के आ

By Edited By: Published: Thu, 18 Dec 2014 07:52 PM (IST)Updated: Thu, 18 Dec 2014 07:52 PM (IST)
दहेज हत्या में पिता-पुत्र को कोर्ट ने ठहराया दोषी

रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रीता मिश्र की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को दोषी ठहराया है। दोनों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई तीन जनवरी को होगी।

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दोषी ठहराए गए आरोपियों में सोमेश्वर पासवान व उसके पुत्र अर्जुन पासवान शामिल हैं। दोनों के अलावा सीता देवी के खिलाफ 2012 में मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप दहेज के 9,000 रुपये को लेकर पूनम देवी की हत्या करने का लगा था। मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ममता श्रीवास्तव ने बहस की। उन्होंने बताया कि पूनम का मायका डालटनगंज में था। दहेज के रुपये बाकी होने पर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। अर्जुन पासवान पूनम का पति, जबकि सोमेश्वर ससुर व सीता सास थीं।


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