विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रांची: सूअर के मकई की फसल में घुसने से शुरू हुआ विवाद, फिर तिहरा हत्याकांड; 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

By Manoj SinghEdited By: Mansi Kumari
Published: Thu, 17 Sep 2026 07:30 PM (IST)

रांची के ओरमांझी में मकई के खेत में सूअर घुसने के विवाद में हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत ने 11 ...और पढ़ें

ओरमांझी तिहरे हत्याकांड में 11 दोषियों को आजीवन कारावास।

ओरमांझी तिहरे हत्याकांड में 11 दोषियों को आजीवन कारावास।

HighLights

  1. ओरमांझी तिहरे हत्याकांड में 11 दोषियों को आजीवन कारावास।

  2. मकई के खेत में सूअर घुसने के विवाद से शुरू हुआ मामला।

राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने ओरमांझी के गुंजा देवनजारा गांव में मकई के खेत में सूअर घुसने के विवाद में तिहरे हत्याकांड में एक महिला सहित सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में सहजनाथ बेदिया, राजो देवी, संजीत बेदिया, रंजीत बेदिया, हेमंत बेदिया, महेंद्र बेदिया, पंचिंत बेदिया, कामेश्वर बेदिया, बेदिया बेदिया, अनुज बेदिया और सुकरा मुंडा शामिल हैं। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद सभी 11 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था।

मामला ओरमांझी थाना से संबंधित है। प्राथमिकी के अनुसार, 31 अगस्त 2023 को सुबह करीब 11 बजे हथियारों से लैस आरोपितों ने गुंजा देवनजारा गांव में झामेश्वर बेदिया के घर पर हमला किया था। आरोप है कि लोहे की कुदाल, चपड़ और तलवार से हमला कर झामेश्वर बेदिया और उनकी दोनों पत्नियों सरिता देवी व संजू देवी की हत्या कर दी गई।

बचाने पहुंचे सूचक संत राज बेदिया के साथ भी मारपीट का आरोप लगाया गया था पुलिस के अनुसार, सूअर के मकई की फसल में घुसकर नुकसान पहुंचाने को लेकर झामेश्वर बेदिया और सहजनाथ के परिवार के बीच विवाद हुआ था।

बाद में यही विवाद हिंसक घटना में बदल गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने गवाहों और अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपों को साबित करने का प्रयास किया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सभी 11 आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

यह भी पढ़ें- JSSC-CGL पेपर लीक मामले में अभय तिवारी की पत्नी और भाई को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज