कागजात जमा नहीं करने से मुआवजा भुगतान में विलंब
मुआवजा भुगतान को लेकर नहीं
कागजात जमा नहीं करने से मुआवजा भुगतान में विलंब
संवाद सूत्र, गिद्दी (रामगढ़) : गिद्दी के रैयतों द्वारा जमीन का कागजात जमा नहीं करने के कारण सीसीएल प्रबंधन को मुआवजा प्रक्रिया पूरी करने में विलंब हो रहा है। यह बात गिद्दी कोलियरी प्रबंधन ने कही है। प्रबंधन ने कहा है कि गिद्दी कोलियरी के विस्तारीकरण लेकर अधिग्रहण संबंधित धारा 9(1) एवं धारा 11 (1) की अधिसूचना क्रम संख्या 1244, 17 मार्च 2021 एवं क्रम संख्या 375, 25 जून 2021 के तहत गिद्दी रैयतों की 3.06 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई है। अधिग्रहित जमीन को लेकर हजारीबाग उपायुक्त के दिशा निर्देश पर बीते 10 जून 2022 को अरगडा महाप्रबंधक कार्यालय में अपर समाहर्ता हजारीबाग, डाड़ी सीओ, (3.06 एकड़) के रैयतों व प्रबंधन के बीच वार्ता भी हुई थीं। इसमें रैयतों को बताया गया था कि 3.06 एकड़ रैयती भूमि देय बाजार मूल्य 1,27,24,000 प्रति एकड़ का अनुमोदन सीसीएल बोर्ड द्वारा किया गया है। सीसीएल बोर्ड द्वारा आएफसीटीलार एक्ट 2013 के सेड्यूल 1 के तहत देय लाभ का अनुमोदन कर दिया है। प्रशासन ने रैयतों से एक सप्ताह के अंदर जमीन से संबंधित कागजात प्रबंधन कार्यालय में जमा करने को कहा था। ताकि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया आरंभ की जा सकें। प्रबंधन का कहना है कि रैयत अभी तक मुआवजे से संबंधित आवश्यक कागजात जमा नहीं किए है। इससे मुआवजा की प्रक्रिया करने में विलंब हो रही है। प्रबंधन का आरोप है कि उल्टा रैयत दुष्प्रचार कर रहे हैं कि प्रबंधन बिना मुआवजा भुगतान किए रैयतों की भूमि पर उत्खनन कार्य कर रहा है। साथ ही रैयत उत्खनन कार्य को बार-बार बाधित करने का भी कार्य कर रहे हैं। प्रबंधन ने रैयतों से भूमि से संबंधित सभी कागजात यथा शीघ्र कार्यालय में जमा करने को कहा है।