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जमीन के बदले तीन तरह का लाभ ले सकते हैं रैयत

संवाद सूत्र गिद्दी (रामगढ़) गिद्दी एसओएम कार्यालय के सभाकक्ष में सीसील रांची मुख्यालय के अधिकार

By JagranEdited By: Updated: Sat, 28 Nov 2020 08:28 PM (IST)
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जमीन के बदले तीन तरह का लाभ ले सकते हैं रैयत

संवाद सूत्र, गिद्दी (रामगढ़) : गिद्दी एसओएम कार्यालय के सभाकक्ष में सीसील रांची मुख्यालय के अधिकारी व गिद्दी बस्ती के मूल रैयतों की शनिवार को बैठक हुई। इसमें रांची मुख्यालय के भूमि एवं राजस्व विभाग के अधिकारी सह मुख्य कार्मिक प्रबंधक आरआर शर्मा व सीनियर सर्वेयर संदीप राय उपस्थित थे। बैठक में गिद्दी परियोजना के रेलवे लाइन व चालू खदान के बीच की 7.98 एकड़ जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के बारे में रैयतों को जानकारी दी गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जमीन अधिग्रहण को लेकर सेक्शन चार-सात हो चुका है। सेक्शन नौ के पहले रैयत अपने दस्तावेज दुरुस्त करा लें, क्योंकि सेक्शन नौ के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकता है। कहा कि जमीन के बदले रैयत तीन तरह से लाभ प्राप्त कर सकते है। इसमें दो एक्ड़ जमीन पर नौकरी, 9.200 प्रति डिसमिल कर मुआवजा व पुनर्वास, जमीन की सरकारी दर से चार गुणा राशि व पुनर्वास तथा जमीन का मालिका हक रखने वाले मुखिया व उनके बालिगों को 150 रुपये प्रति डिसमिल एक व्यक्ति को कम से कम 2000 हजार रुपये तथा अधिकतम 30 हजार रुपये महीना 30 साल तक ले सकते हैं। कहा कि यह रैयतों को निर्धारित है कि उन्हें किस तरह से लाभ लेना है। मौके पर अरगडा एरिया सर्वे ऑफिसर एसके चौधरी, गिद्दी पीओ एसएस प्रसाद, मैनेजर आरके सिन्हा, कुमुद रंजन, रमन कुमार, सुभाष कुमार, गिद्दी बस्ती के मूल रैयतों में तालेश्वर साव, पांडे साव, बिरजु साव, महाबीर साव, शिवशंकर साव, भीम साव, राजेश साव, सरोज साव, प्रभु महली, संतोष करमाली, नंदन साव, महेंद्र साव, प्रेमचंद गंझू, विकास गंझू, विजय साव, मनोज साव आदि उपस्थित थे।