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आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में 4 वाहन जब्त, मामला दर्ज

हैदरनगर हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर हैदरनगर थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद ने आदर्श आचार्य संहिता उल्लंघन मामले में 4 वाहनों को जब्त किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Nov 2019 06:25 PM (IST)Updated: Mon, 11 Nov 2019 06:25 PM (IST)
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में 4 वाहन जब्त, मामला दर्ज

संवाद सूत्र, हैदरनगर : हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर हैदरनगर थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद ने आदर्श आचार्य संहिता उल्लंघन मामले में 4 वाहनों को जब्त किया है। जब्त वाहनों को जांच के दौरान हैदरनगर रेलवे स्टेशन के समीप से जब्त किया गया। इन वाहनों की जब्ती सूची के अनुसार बोलेरो नं0 जेएच 03 डी, 1110 पर आजसू पार्टी का झंडा लगा हुआ था। दूसरा काला रंग के स्कार्पियो जेएच03ई , 8687 पर राकंपा पार्टी का झंडा लगा हुआ था। तीसरा लाल रंग के बोलरे जेएचएचबी, 4052 पर राजद पार्टी का झंडा लगा हुआ था। चौथा उजला मार्शल जेएच 03 ए, 0009 पर राजद का झंडा लगा हुआ था। सभी जब्त वाहनो मालिकों के अलावा प्रत्याशियों पर आदर्श आचार्य संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में हुसैनाबाद के निर्वाची पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि किसी भी प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए झंडा व डंडा वाहनों में लगाने की अनुमति लेना अनिवार्य है। वाहन में लगे झंडा व डंडा का भी भारत निर्वाचन आयोग ने साईज तय किया है। झंडा का साईज दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहन के लिए 1/2 साइज का एक झंडा मात्र वाहनों पर लगाया जाएगा। जुलूस या कार्यालय में 6/4 साईज का बैनर या झंडा लगाने की ही अनुमति प्रत्याशियों को लेनी पड़ेगी। डंडा का साईज तीन फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान किसी भी प्रत्याशी के लिए जुलूस में तीन से अधिक वाहन नामांकन स्थल तक नहीं ले जाना है। पार्टी कार्यालय पर अनुमति के बाद मात्र तीन झंडा लगाने की ही अनुमति है। किसी के निजी घर में भी झंडा लगाना है तो तीन से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिये अनुमति लेना अनिवार्य है। जांच के दौरान इन तथ्यों पर प्रत्याशी पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध आदर्श आचार्य संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा।

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