झारखंड में फसलों को मिला सुरक्षा कवच: ₹1 प्रीमियम पर धान-मकई का बीमा, नुकसान पर 80% तक मुआवजा
झारखंड सरकार ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है, जिसमें किसान ₹1 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम पर अगहनी धान और भदई मकई का बीमा करा सकते हैं।
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HighLights
₹1 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम पर फसल बीमा उपलब्ध।
फसल नुकसान होने पर 80% तक मुआवजा मिलेगा।
योजना में निबंधन की अंतिम तिथि एक माह बढ़ी।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। कम बारिश की आशंका के बीच झारखंड सरकार ने खरीफ मौसम के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी है।
योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर मात्र एक रुपये के प्रीमियम पर अगहनी धान और भदई मकई फसल का बीमा कराया जाएगा। फसल को नुकसान होने पर निर्धारित बीमित राशि का अधिकतम 80 प्रतिशत तक मुआवजा दिया जाएगा। योजना राज्य के सभी 24 जिलों में लागू होगी।
पलामू जिले में अगहनी धान के लिए 69,287 रुपये तथा भदई मकई के लिए 52,261 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। वहीं गढ़वा में धान के लिए 81,936 रुपये और मकई के लिए 47,653 रुपये, जबकि लातेहार में धान के लिए 73,836 रुपये तथा मकई के लिए 58,340 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि तय की गई है। फसल क्षति होने पर किसानों को निर्धारित बीमित राशि का अधिकतम 80 प्रतिशत तक भुगतान किया जाएगा।
सहकारिता विभाग ने योजना की अधिसूचना 20 जुलाई को जारी की थी। पहले निबंधन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी, जिसे अब एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें। योजना का लाभ ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसान ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम बदला
झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम बदलकर बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया है। पलामू जिले में बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गढ़वा में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी तथा लातेहार में टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
योजना को क्लस्टर आधारित बनाया गया है। इसमें धान के लिए ग्राम पंचायत और मकई के लिए प्रखंड को इकाई माना गया है। एक ही भूमि के लिए एक से अधिक बार बीमा कराने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी प्लॉट का एक से अधिक बार निबंधन कराया जाता है, तो बीमा कंपनी केवल पहले दर्ज आवेदन को ही मान्य मानेगी।
